फैमिली पेंशन स्कीम (Family Pension Scheme) क्या है



भारत सरकार देश की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए देश में कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत कर दी हैं, जिससे लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं को दूर किया जा सके और उन्हें एक अच्छा जीवन प्राप्त हो सके | इसी तरह भारत सरकार ने फैमिली पेंशन स्कीम की शुरुआत की हैं |

यह ऐसी योजना हैं कि, यदि किसी परिवार के मुखिया की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती हैं, तो उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद पूरा परिवार समस्याओं से घिर जाता है, लेकिन अब इस योजना के तहत सभी सदस्यों को इसके लिए सुविधा प्रदान की जाएगी | यदि आप भी फैमिली पेंशन स्कीम के विषय में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फैमिली पेंशन स्कीम (Family Pension Scheme) क्या है, लिमिट, पात्रता की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |

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फैमिली पेंशन स्कीम (Family Pension Scheme) क्या है           

फैमिली पेंशन स्कीम के तहत यदि पति की मौत हो जाती है तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन  दी जाने लगती है। यानि कि, पेंशन स्कीम के तहत पत्नी को बतौर नॉमिनी के तौर पर शामिल किया जाता  है। इसका फायदा पत्नी को यह मिलता है कि, अगर 60 साल के बाद पति की मौत हो जाती है, तो सरकारी पेंशन स्कीम की तरह पत्नी को पेंशन की आधी रकम यानी 50 प्रतिशत दे दी जाएगी। वहीं पति की 60 साल से पहले मौत होने पर पत्नी को पूरी पेंशन उपलब्ध कराई जाती है।

फैमिली पेंशन स्कीम में शामिल प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 

केंद्र सरकार ने  फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में श्रमिकों को बड़ी सुविधा प्रदान करने के लिए पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना  शुरू कर दी थी। इस योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन  की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें अब   फैमिली पेंशन  स्कीम को भी शामिल कर दिया गया है | सरकार ने ऐलान किया है कि, इस स्कीम का फायदा देश के 15 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ रियल एस्टेट में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाएगा |

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फैमिली पेंशन सर्विस की कोई लिमिट नहीं है

EPF द्वारा  फैमिली पेंशन के लिए न्‍यूनतम 10 साल की सर्विस  नहीं तय की गई बल्कि यदि पेंशन के 10 साल पूरा होने से पहले   इंप्लॉई की मौत हो जाती है तो इसके  बावजूद भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन इंप्लॉई  पेंशन का हकदार तभी बन सकता है जब उसने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो।

 फैमिली पेंशन स्कीम के लिए पात्रता

  1. योजना में शामिल होने वाले मेंबर इंप्लॉई की मृत्यु के बाद उसकी पत्‍नी या पति पेंशन के पात्र  हो जाते है |
  2. के बच्चे होने पर उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे इस पेंशन के पात्र हो जाते है  और यदि  उसके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को भी 25 साल की उम्र तक पेंशन मिलती है | इसमें सगे, गोद लिए बच्चे भी पात्र हो सकते है |
  3. के शादीशुदा नहीं  होने पर उसके द्वारा PF व पेंशन के लिए बनाए गए नॉमिनी को जिंदगीभर पेंशन की सुविधा दी जाती है |

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कैसे प्राप्त होगी पेंशन

श्रमिकों को 3000 प्रतिमाह की पेंशन का लाभ उठाने के लिए प्रतिमाह के हिसाब से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कुछ पैसा जमा करना होता है जिसके तहत उन्हें कुछ किस्ते जमा करनी होती हैं | ये किस्त अलग -अलग आयु वर्ग के लिए अलग जमा करनी होती है | 

ऐसी जमा करनी होती है क़िस्त 

  • से 25 साल – 55 रुपए प्रतिमाह
  • से 30 साल – 80 रुपए प्रतिमाह
  • से 35 साल – 105 रुपए प्रतिमाह
  • से 40 साल – 150 रुपए प्रतिमाह
  • से 60 साल – 200 रुपए प्रतिमाह

यहाँ पर हमने आपको फैमिली पेंशन स्कीम के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आपको इससे  सम्बंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप  अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूंछ सकते है | इसके साथ ही आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो www.hindiraj.com पर विजिट करे|

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