Unlock 1.0 Guidelines in Hindi



इन दिनों कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है | इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी लोग अपने ही घरों में रहने का प्रयास करते है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ जाता है | लॉकडाउन अधिक लम्बे समय से लागू होने की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है | वहीं अब लॉकडाउन का चौथा चरण भी पूरा हो चुका है | इसके बाद अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पांच यानी एक जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस  भी जारी कर दी है | इस लॉकडाउन को लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है |  इस अनलॉक  1 गाइडलाइन के तहत सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं | इसलिए यदि आपको अनलॉक 1 गाइडलाइन के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको  अनलॉक 1 गाइडलाइन , Unlock 1.0 Guidelines in Hindi – नियम व शर्ते | इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है | 

LOCKDOWN 4.0 GUIDELINES IN HINDI

अनलॉक 1 (UNLOCK 1.0) गाइडलाइन क्या है ? 

अनलॉक 1 गाइडलाइन के तहत केंद्र सकरार ने रात नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया है | जारी की गई इन सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर ही खोला जाएगा | पहले चरण में आठ जून के बाद से धर्मस्थलों, होटलों, रेस्त्राओं, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति  प्रदान कर दी जाएगी | इसके लिए सरकार अलग से दिशानिर्देश जारी करने पर विचार विमर्श कर रही है | वहीं, दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से विमर्श के बाद जुलाई महीने में खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी | इसके अलावा तीसरे चरण में परिस्थितियों के विश्लेषण के बाद अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की तारीख़ों की भी घोषणा कर दी जाएगी | 

LOCKDOWN 3.0 GUIDELINES IN HINDI

अनलॉक 1 (UNLOCK 1.0) गाइडलाइन के नियम व शर्ते 

  1. ज़िला प्रशासन केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का ध्यान रखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन निर्धारित किया जाएगा |
  2. कंटेनमेंट ज़ोन क तहत केवल ज़रूरी सेवाओं को ही चलने की अनुमति प्रदान की जाएगी |
  3. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफ़र ज़ोन निर्धारित कर सकते है | 
  4. वहीं राज्यों के भीतर और दो राज्यों के बीच लोगों के आवागमन पर किसी प्रकार रोक नहीं लगाई जाएगी और न ही उन्हें किसी ई-पास की ज़रूरत नहीं होगी | 
  5. एक जून से 30 जून के दौरान भी लॉकडाउन चलते  शादी समारोह में पचास से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं  प्रदान की जाएगी | 
  6. इस दौरान जहां तक संभव है कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए | 
  7. सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर चेहरे पर मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक होता है |
  8. सभी लोगों को इस महामारी से बचने के लिए एक दूसरे से दो गज़ की दूरी बनाए रखनी आवश्यक है | 
  9. कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार द्वारा लागू किये गए नियमो का पालन करना जरूरी है, अन्यथा आपको आप पर कार्यवाही भी की जा सकती है |
  10. दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा और एक बार में दुकान के भीतर पांच से अधिक ग्राहकों को जाने की अनुमति नहीं है | 
  11. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर आपको जुर्माना और सज़ा दी जा सकती है और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते है | 
  12. वहीं कंटेनमेंट ज़ोन में तीस जून तक पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है |

LOCKDOWN 3.0 GUIDELINES IN HINDI

भारत में कोरोना वायरस के मामले         

यह जानकारी आपको हर समय नियमित रूप से प्रदान की जाती है,  वहीं अब भारत में कोरोना वायरस के मामले इस प्रकार से है- 

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश

कुल मामले

जो स्वस्थ हुए

मौतें

महाराष्ट्र

67655

29329

2286

तमिलनाडु

22333

12757

173

दिल्ली

19844

8478

473

गुजरात

16779

9919

1038

राजस्थान

8831

5927

194

मध्य प्रदेश

8089

4842

350

उत्तर प्रदेश

7823

4709

213

पश्चिम बंगाल

5501

2157

317

बिहार

3815

1710

21

आंध्र प्रदेश

3679

2349

62

कर्नाटक

3221

1218

51

तेलंगाना

2698

1428

82

जम्मू और कश्मीर

2446

927

28

पंजाब

2263

1987

45

हरियाणा

2091

1048

20

ओडिशा

1948

1126

7

असम

1272

185

4

केरल

1269

590

9

उत्तराखंड

907

102

5

झारखंड

610

256

5

छत्तीसगढ़

498

115

1

हिमाचल प्रदेश

331

120

5

चंडीगढ़

293

199

4

लद्दाख

74

43

0

मणिपुर

71

11

0

गोवा

70

42

0

पुडुचेरी

70

25

0

अंडमान निकोबार द्वीप समूह

33

33

0

मिज़ोरम

1

0

0

सोशल डिस्टेंस (SOCIAL DISTANCING) का क्या मतलब है

यहाँ पर हमने आपको अनलॉक 1 गाइडलाइन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही उत्तर दिया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |

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