जानें यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनायें



जैसा की हम सभी जानते हैं की सरकार द्वारा नागरिको को सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार की  योजनाओं को ध्यान में रखा जाता हैं। ऐसी ही एक योजना यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई हैं। डेथ सर्टिफिकेट का उपयोग बहुत से कार्य में किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार जिनके किसी परिजन, माता-पिता, पति या पत्नी या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो गई है वे मृतक के मरने की तिथि से 21 दिन के अन्दर ही डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। यूपी मृत्‍यु प्रमाण पत्र क्या होता है, और UP Death Certificate कैसे बनायें एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की सभी जानकारी को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक कैसे करे

UP Death Certificate Kya Hai

दोस्तों हम आपको बतादें, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के पश्चात सरकारी कार्यों आदि के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। क्योकि मृतक व्यक्ति अगर सरकारी पेंशन भोगी था या फिर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सरकार को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट देना होता है जिसके बाद ही उसकी पेंशन या उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर दर्ज की जाती है। Death certificate एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक कानूनी दस्तावेज है। जो की मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा ही बनावाया जाता है। अब उतर प्रदेश के जो उम्मीदवार मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं वे ऑनलाइन ओफिश्यल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसकी जानकारी हम आपको नीचे दे रहें हैं।

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र [Format]

Details of UP Death Certificate  

आर्टिकल का नामयूपी मृत्यु प्रमाण पत्र  
लाभसमय और पैसे दोनों की बचत
उद्देश्यनागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना  
पोर्टल का नामऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल
लाभार्थीयूपी के नागरिक  
आवेदन के प्रकारऑनलाइन आवेदन  
आवेदन की तिथिजारी है  
आवेदन की अंतिम तिथि    अभी घोषित नहीं हुई  

UP Death Certificate  का उद्देश्य

दोस्तों जब भी किसी बच्चे का जन्म होता हैं तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाता हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ताकि उनके परिवार वालो को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही सरकार द्वारा इसे अनिवार्य भी किया गया है क्यूंकि बहुत सारे लोग मृतक के नाम पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहें हैं। अब इच्छुक उम्मीदवार जिनके किसी परिजन, माता-पिता, पति या पत्नी या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो गई है वे मृतक के मरने की तिथि से 21 दिन के भीतर डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अब आपको किसी कार्यलय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं हैं। जिससे आपके समय व पैसे दोनों की बचत होगी। आप घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लाभ

  • ये एक सरकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जो मृतक के परिवार के द्वारा बनाया जाता है।
  • यदि किसी व्यक्ति ने अपना बीमा करवा रखा था तो मृत्यु होने के उपरान्त परिवार का कोई भी सदस्य Death Certificate को दिखाकर बीमा का लाभ ले सकता है।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार वाले प्रमाण पत्र के तहत किसी प्रकार की क्लेम राशि को प्राप्त कर सकते है।
  • साथ ही अगर बैंक में भी पति-पत्नी का ज्वाइनट अकाउंट था उस स्थिति में आपको बैंक में पहले मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा उसी के बाद आप अपने खाता को ज्वाइनट से हटा सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
  • यदि मृतक किसी भी सरकारी योजना या फिर पेंशन से लाभान्वित किया जाता था तो उसका लाभ मृतक के बाद परिवार के सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।
  • मृतक के परिवार वाले अगर मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर इस पत्र को बनवा लेते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है।
  • लेकिन 21 दिन से ज्यादा का समय हो जाने पर 10 रूपए का सरकारी शुल्क देना पड़ता है।
  • यदि मृतक व्यक्ति सरकारी पेंशन भोगी था या फिर उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सरकार को मृतक का डेथ सर्टिफिकेट देना होता है
  • जिसके बाद ही उसकी पेंशन या उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर दर्ज की जाती है।
  • यह पत्र मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा ही बनावाया जाता है और यह एक सरकारी दस्तावेज के रूप में कार्य करता है।

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आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मृतक का राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बिजली बिल
  • पासपोर्ट
  • मोबाइल नंबर

UP Death Certificate  बनवाने की ऑनलाइन प्रक्रिया

  • आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
  • वहां पहुंचते ही आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • अगर आपने पहले भी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको सिर्फ लॉगिन करना होगा लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना  हैं।
  • अगर नहीं तो आप General Public Signup के लिंक पर क्लिक करेंगें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण करने के लिए आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
  • इसमें आपको सभी जानकारी को ध्यान से भरना हैं जैसे आवेदनकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, राज्य का नाम, जिला, तहसील , गांव का नाम और नीचे एक सुरक्षा कैप्चा कोड आदि।
  • लॉगिन करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त होगा जिसे नीचे एक सुरक्षा कैप्चा कोड भी दिया होगा उसे भरें और सब्मिट के बटन पर क्लिक करें।
  • अंत में आप मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करें।
  • अब आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आजाएगा।
  • जिसमें आप सभी जानकारी जैसे मृतक का नाम, आवासीय पता, मृत्यु का कारण आदि को दर्ज करेंगें।
  • इस प्रकार आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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ऑफलाइन यूपी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया

  • आप सबसे पहले अपने जिला कार्यालय में जाएँ।
  • वहां पहुंचकर आप मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले।
  • फार्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से भरें।
  • साथ ही इसमें दस्तावेज भी संलग्न कर लें।
  • इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश ई-साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं।
  • अंत में प्रिंट निकाल के आप आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज कर दें।
  • उसके बाद कार्यालय में जमा कर दे।
  • इस प्रकार आपके ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

 UP Death Certificate  स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना हैं।
  • वहां पहुंचने के बाद साइड में आवेदन की स्थिति देखें पर क्लीक करें।
  • अब आप इसमें आवेदन संख्या डालें। और सबमिट करदें।
  • इस प्रकार आपके आवेदन की स्थिति आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी।

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FAQ’s
डेथ सर्टिफिकेट क्या है ?

यह किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होता है, जिसमे उसके मृत्यु का कारण, दिन, तिथि और समय आदि जानकारी दर्ज होती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बनकर आ जाता है ?

आवेदन करने के 21 दिन के पश्चात मृत्यु प्रमाण जारी कर दिया जाता है।

डेथ सर्टिफिकेट से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

डेथ सर्टिफिकेट से जुडी आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in है।

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