दिल्ली ई पास पोर्टल क्या है



Delhi E Pass Online

भारत में कोरोना वायरस महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, जिसे देखते हुए पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है, जिसके कारण देश के नागरिकों को बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है | लॉकडाउन में राशन, दूध, सब्जी, दवाइयां आदि डेली प्रयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में समस्या हो रही है | प्रतिदिन उपयोग में आने वाली सेवाओं की आपूर्ति तथा जरूरतमंदों की सहायता हेतु वाहनों का पास बनवाने हेतु पहले दिन से ही प्रशासनिक अफसरों के कार्यालयों के सामने भीड़ जुटी थी।

राज्य सरकार ने इस तरह की भीड़ खत्म करने के लिए आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थाओं तथा आम नागरिकों की मेडिकल आपातकालीन के लिए व्यक्तिगत पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। इन सभी सेवाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन ई-पास (epass.jantasamvad.org) व्यवस्था की गई है।

आरोग्य सेतु ऐप क्या है

इसके सुविधा के अंतर्गत घर से ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और पास घर बैठे ही प्राप्त हो जायेगा। इस पास को प्राप्त करने की घोषणा करते ही लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी आरम्भ कर दिए हैं। पहले दिन ही एसडीएम (SDM), एसीएम (ACM), सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम (DM) के पास 50 से अधिक आवेदन पहुंचे थे। यदि आप भी दिल्ली में रह रहे है और epass.jantasamvad.org, दिल्ली ई पास पोर्टल, Lockdown, Curfew Delhi E Pass Apply Online करना चाहते है तो इसके बारे में जानकारी दी गई है |

दिल्ली ई पास पोर्टल ऑनलाइन | Delhi Curfew e pass download

  • दिल्ली राज्य के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए आपको सर्वप्रथम जनसुनवाई पोर्टल epass.jantasamvad.org पर जाना होगा |
  • अब उपलब्घ ई-पास के Link पर क्लिक करना होगा, जिससे आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी |
  • इसके बाद अब मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके ओटीपी (OTP) प्राप्त करना होगा।
  • अब आपके समक्ष स्क्रीन पर फार्म खुलकर आ जायेगा।
  • अब फार्म भरने के लिए अपनी संस्था का जीएसटी प्रमाण पत्र (GST Certificate), खुद की फोटो तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र की जानकारी अपलोड करना होगा।
  • यदि आपको प्रदेश की सीमा में तथा जनपद के बाहर के लिए ई-पास की जरूररत है तो जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा |
  • यदि आपको जनपद की सीमा के अंदर का ई-पास प्राप्त करना है तो एसडीएम, एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट तथा एडीएम द्वारा जारी किए जाएंगे।
  • आवेदन करने की वजह और डाक्यूमेंट्स सही से जांच के उपरांत ई-पास जारी कर दिया जाएगा।
  • इसकी जानकारी आवेदक के पास SMS के जरिये प्राप्त होगी।
  • इसके बाद आप ई-पास का प्रिट भी प्राप्त कर सकते है।
  • इसके बाद ई-पास का प्रयोग करने पर दर्ज क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिसकर्मी उसका सत्यापन करेंगे।
  • यह पास केवल संस्थाओं को जारी किये गए पास केवल लॉकडाउन अवधि के लिए ही मान्य होंगे|
  • दिल्ली के नागरिकों को जारी जिला स्तरीय पास की वैधता केवल एक दिन और प्रदेश स्तरीय पास के लिए वैधता दो दिन के लिए मान्य होगी।

इस प्रकार से आप दिल्ली ई पास आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, और लॉक डाउन में इसका उपयोग करके इस सेवा का लाभ ले पाएंगे | अन्य सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट करे | अधिक जानकारी के लिए पोर्टल hindiraj.comपर विजिट करे |

महामारी अधिनियम (एपिडेमिक एक्ट) क्या है