मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना



उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा कृषि से सम्बंधित अनेक प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है | इन सभी योजनाओं में अभी तक कोई भी ऐसी योजना नहीं है, जिसमें खेतिहर किसान के अतिरिक्त बटाईदार या पट्टे पर भूमि लेकर खेती करने वाले किसनों को लाभ दिया जाता हो | हालाँकि कई राज्य सरकारें अपने राज्यों में किसानों के लिए ऐसी योजनायें संचालित कर रही है | 

उत्तर प्रदेश भी अब इन राज्यों में शमिल हो गया है | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों, पट्टेधारी किसान, भूमि स्वामी किसान, महिला किसान तथा किसान के परिवार से किसी भी सदस्य के दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग हो जाने की स्थिति में उनकी सहायता के लिए एक योजना की शुरुआत की है | इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है, इस योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है? इस योजना के बारें में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दे रहे है | 

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Mukhyamantri Krishak Durghatna Bima YojAna

कई बार कृषि कार्यो को करते हुए या किसी अन्य कारणवश दुर्घटना के कारण  यदि किसान की म्रत्यु हो जाती है, या फिर वह अपंग हो जाता है| ऐसी स्थिति में किसान के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है | ऐसे किसानों के लिए सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ किया गया है | पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था, जिसे संशोधित कर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कर दिया गया है | इस योजना का नाम परिवर्तित करनें के साथ ही इसके नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है|

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अब नए नियमों के अनुसार किसान के साथ दुर्घटना अथवा मृत्यु होनें पर बीमे की राशि का  वारिस  किसान के परिवार के अलावा बटाईदार भी हकदार होगा | इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे |

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषकों (कृषक का तात्पर्य – उ.प्र. के खातेदार/सहखातेदार कृषक, उनके माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र–वधु, पौत्र, पौत्री एवं ऐसे भूमि हिन् व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते हैं | जिनकी जीविका का मुख्य साधन कृषि कार्य है |

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योजना हेतु पात्रता (Eligibility For Scheme)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत वह किसान पात्र है, जिनकी आयु दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यंगता की तिथि को 18 वर्ष से 70 वर्ष तक है | 

योजना के अंतर्गत सहायता राशि (Assistance Under The Scheme)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत योजना का लाभ खातेदार किसान उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा। बीमित किसान की मृत्यु पर 5 लाख रुपये, जबकि दिव्यांगता पर बीमा राशि को श्रेणीवार रखा गया है। इसमें 60 फीसद से अधिक दिव्यांगता पर अधिकतम 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे।

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योजना प्रभावी कब से है (Scheme Will be Effective)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी होगी | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शत–प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है , जो जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाएगी |

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आवेदन हेतु निर्धारित समय-सीमा (Deadline To Apply)

योजना के अंतर्गत यह शर्त रखी गई है, कि दुर्घटना में किसान की मृत्यु या दिव्यांगता होने पर सभी प्रपत्र 45 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। एक माह तक के विलंब को क्षमा करने का अधिकार जिलाधिकारी को होगा, परन्तु 75 दिन के बाद आवेदन पर विचार ही नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करे (How To Apply)

योजना के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु वेबसाईट / साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है | जब तक साफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता तब तक आवेदन पत्र सीधे सम्बन्धित तहसील में जमा किये जाएंगे | इस साफ्टवेयर पर प्रदेश के समस्त जनपदों के आवेदन पत्रों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी | कृषक/विधिक वारिस/वारिसों द्वारा योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करनें हेतु आवेदन साफ्टवेयर पर किया जा सकता है | पोर्टल लागू होने के बाद भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवस्था लागू रहेगी |

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यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है |  यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही निवारण किया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |

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