वर्तमान समय में बैंक खाता खोलने या अन्य किसी वित्तीय लेन-देन में अधिकतर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, जिसके बाद ही लोगों के काम किये जाते है | इसके अलावा यदि आपके पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में काम कराने के लिए Form 60 या Form 61 का इस्तेमाल कर सकते है, क्योंकि अधिकतर बैंकों में पैन नंबर न होने की वजह से Form 60 या Form 61 जमा कराया जाता है |
यह भी पैन कार्ड की तरह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है | इसलिए यदि आपको फॉर्म 60 के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त और आप इसके विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 60 क्या है ,What is Form 60, Meaning in Hindi | इसकी विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है |
फॉर्म (FORM) नंबर 60 क्या होता है ?
जब व्यक्ति किसी बैंक में किसी लेने देने या अन्य काम के लिए जाता है और उस समय उसके पास यदि पैन कार्ड मौजूद नहीं है, तो वह Form 60 भरकर जमा कर सकता है | यह फॉर्म एक प्रकार का घोषणापत्र होता है, जिसमें आवेदक को अपने नाम, पता के साथ – साथ इस बात जानकारी देनी होती है कि उसके पास PAN Number उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसआवेदक के पास, PAN Card न होने का कारण भी दर्शाना होता है।
जानिये फॉर्म 60 की मुख्य खासियतें क्या है ?
यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं और आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया है, तो आप इस फॉर्म में तारीख व रसीद नंबर भर दें |
तारीख व रसीद नंबर की जानकारी दें
इसके अलावा यदि आपने पैन के लिए आवेदन कर दिया है, और आपको बैन के काम के समय उसका नंबर नहीं प्राप्त हो पाया है तो, आप फार्म 60 में उसकी तारीख और रसीद नंबर (Acknowledgement Number) का उल्लेख कर दें |
पैन के लिए आवदेन न करने पार अनुमानित आय की जानकारी दें
यदि आपको बैंक में किसी काम को कराना है और आपने अब तक पैन कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया है तो इसके लिए आपको फॉर्म 60 में अपनी और अपने परिवार की कुल अनुमानित आय (Estimated Income) का पूरा विवरण देना होता है, जिसके लिए आपको अपने परिवार की आय में आपके पति या पत्नी के साथ-साथ आपके पुत्र-पुत्रियों की आय भी शामिल करना होना होता है |
सिर्फ व्यक्तिगत व एचयूएफ के लिए मान्य, कंपनी के लिए जरूरत मंद नहीं है
Form 60 को मुख्य रूप से बैंकिंग व अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय लेन देन में पैन कॉर्ड के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए जाने की कानूनी वैधता प्रदान की गई है, लेकिन Form 60 का विकल्प, केवल Individual या व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले सौदों के लिए ही मान्य होता है। कंपनियों और Firms के लिए फॉर्म 60 भरने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है।
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Section 114 बी में उल्लिखित सौदों के साथ देना आवश्यकता होता है
जिन सौदों के लिए पैन या Form 60 देना आवश्यक होता है, उनका विवरण इनकम टैक्स एक्ट के Section 114 बी में दिया हुआ होता है। Section 114 B में शामिल सौदों की लिस्ट की जानकारी भी आप इस लेख में आसानी से प्राप्त कर सकते है, जिससे आपको किन किन सौदों में Form 60 की आवश्यकता पड सकती है | इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी |
फॉर्म 60 की पीडीएफ कॉपी कैसे डाउनलोड करें
आप फॉर्म 60 की पीडीएफ कॉपी आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/forms/income-tax%20rules/103120000000007944.pdf के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते है |
वित्तीय लेन देन के इन सौदों में फॉर्म 60 का इस्तेमाल कर सकते है
- चारपहिया मोटर वाहन की खरीद या बिक्री (Applied In All types of Such transactions)
- बैंक में खाता खुलवाने के लिए (बेसिक खाता को छोड़कर) (Applied in all types of Such transactions)
- डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने पर (Applied in All type of Such transactions)
- डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए (शेयर में निवेश हेतु) (Applied in all type of transactions)
- होटल या रेस्टोरेंट के बिलों के भुगतान पर (Applied Only on Cash payment exceeds Rs.50,000)
- विदेश यात्रा के लिए और विदेशी मुद्रा बदलने के लिए (When Cash payment exceeds Rs.50,000).
- म्युचुअल फंड की यूनिट खरीदने के लिए (Applied only on Payment exceeds Rs.50,000)
- कंपनी या संस्थान के बांड या डिबेंचर की खरीद के लिए (Applied Only on Payment exceeds Rs.50,000)
- रिजर्व बैंक की ओर से जारी बांडों की खरीद के लिए (Applied Only on Payment exceeds Rs.50,000)
- बैंक या पोस्ट आफिस में जमाओं हेतु (Cash deposits that – Exceed Rs.50,000 in one day)
- पे आर्डर, बैंक ड्राफट या बैंकर्स चेक के लिए (Cash deposits that – Exceed Rs.50,000 in one day)
- बैंक एफडी या पोस्ट आफिस टीडी के लिए (Amount exceeding Rs.50,000 or aggregates to over Rs.5 lakh during one financial year)
- बडे बैंकिंग लेन-देन या भुगतानों के लिए (Amount aggregates to over Rs.50,000 in one financial year.)
- जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान पर (When Amount aggregating to more than Rs.50,000 in one financial year).
- सरकारी या प्राइवेट बांडस की खरीद या बिक्री पर ( amount exceeds Rs.1 lakh per transaction).
- गैर लिस्टेड कंपनियों के शेयरों की खरीद पर (When amount exceeding Rs.1 lakh per transaction)
- ज्यादा कीमत वाली अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री पर (When amount exceeding Rs.10 lakh or valued in excess of the said amount by stamp valuation authority)
- उपरोक्त प्रकार के अन्य वस्तुओं या सेवाओं के सौदे ( When amount exceeding Rs.2 lakh for one transaction )
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