लोकसभा और राज्यसभा में अंतर क्या है?



विश्व में लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, यहां का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है | भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपना अपनाया गया है | इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का निर्माण किया गया है, यह दोनों सदन ही भारत की नीति निर्धारित करते है |

यदि आपको लोकसभा और राज्यसभा के विषय में जानकारी नहीं है, तो इस पेज पर लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के अंतर के विषय में जानकारी दी जा रही है |

भारतीय संविधान क्या है?

लोकसभा (Lok Sabha)

भारत में लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है | इसका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है | भारत का राष्ट्रपति पांच वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है | धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है | लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के मतदान के द्वारा किया जाता है | राज्य सूची के किसी भी विषय को लोकसभा के द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित नहीं किया जा सकता है | लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 की जा सकती है | वर्तमान में सदन की सदस्‍य संख्‍या 545 है |

लोकसभा में सदस्य (Member of Lok Sabha)

वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है। जबकि एंग्लो इण्डियन समुदाय के दो प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है |

राज्यसभा (Rajya Sabha)

भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है | राज्यसभा एक स्थाई सदन होता है,  प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत हो जाते है, इतनी संख्या में ही नए सदस्यों का चुनाव कराया जाता है | राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता है | राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्यों की विधानसभाएं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही किया जाता है | राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्य सभा में उपस्थित करने का पूरा अधिकार होता है और साथ ही मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का भी पूरा अधिकार होता  है |

भारत के राज्य और राजधानी की सूची

राज्यसभा में सदस्य (Member of Rajya Sabha)

उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश होता है | राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य  घोषित किये जा सकते हैं | इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त रहता है, जबकि 238 सदस्य का चुनाव संबंधित विधानसभा के विधायकों द्वारा होता है | वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य  है। इनमें से 233 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है |

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