वर्तमान समय में लव जिहाद शब्द काफी चर्चा में है, दरअसल देश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है | इस प्रकार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों नें इसके खिलाफ सख्त कानून बनानें की योजना बनाई है | उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही कानून आ सकता है | प्रदेश के गृह विभाग द्वारा कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है |
उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए जाने की तैयारी चल रही है | मध्य प्रदेश में कानून की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है | हालाँकि उत्तर प्रदेश इस मामले में कवायद शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है | आखिर यह लव जिहाद क्या है, लव जिहाद कानून के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी दे रहे है |
लव जिहाद का क्या मतलब होता है
लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें लव अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका मतलब प्यार, इश्क मोहब्बत होता है, जबकि जिहाद अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना होता है | जब एक धर्म विशेष को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार- मोहब्बत के जाल में फंसाकर, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या विवाह के जरिये उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद कहा जाता है |
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लव जिहाद कानून के बारे में जानकारी (Information About Love Jihad Law)
लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसे लेकर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश-2020 लाएगी | इसके अंतर्गत जबरन धर्म परिवर्तन करवानें पर 5 वर्ष की कैद और सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवानें पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किए जाने की तैयारी है और यह अपराध गैर जमानती होगा |
अभी तक लव जेहाद शब्द को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, परन्तु उच्चतम न्यायलय नें यह मान लिया गया है कि लव जिहाद होता है| मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाकर लव जेहाद करते हैं | दरअसल केरल हाईकोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया था | दिसंबर 2016 में अखिला अशोकन नें एक मुस्लिम युवक शख्स शफीन से निकाह किया था |
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लव जिहाद कानून के खास प्रावधान (Special Provisions of Love Jihad Law)
- यदि दो अलग –अलग धर्मों के लोग विवाह करते है तो इस बात कि पुष्टि की जाएगी कि यह शादी प्रलोभन देकर या कपटपूर्ण तरीके से या ब्लैकमेलिंग के तहत तो नहीं की गई है | यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए किया गया है, तो विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा |
- यह अपराध गैरजमानती होगा तथा इस अभियोग का विचारण प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा |
- जबरन या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के मामले में पांच वर्ष तक की सजा और पंद्रह हजार रुपये तक जुर्माना होगा |
- अनुसूचित जाति-जनजाति या नाबालिग लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 7 वर्ष तक की सजा और कम से कम 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा |
- यदि मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन का है, तो इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान होगा |
- यदि कोई लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहती है, तो इसके लिए जिला मैजिस्ट्रेट को एक माह पहले सूचना देना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर 6 माह से तीन साल तक की सजा का प्रावधान होगा |
- अध्यादेश के उल्लंघन करनें पर दोषी संस्था या संगठन भी सजा के पात्र होंगे |
यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कानून की तैयारी (Preparation of law in Madhya Pradesh on the lines of UP)
यूपी कि तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून बनानें कि दिशा में कदम उठाया है | इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार नें सबसे पहले शुरुआत की थी | मध्य प्रदेश राज्य सरकार नें इस मामले में कहा कि इससे जुड़ा कानून जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और यह गैर जमानती अपराध होगा | इसके कानून के तहत दोषियों के लिए पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा |
शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध (Conversion To Marriage was Illegal)
हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद की आड़ में एक युवती की दर्दनाक हत्या कर दी गयी, जिससे लव जिहाद का मुद्दा काफी चर्चा में आ गया | इसके बाद से कई राज्यों में इसे लेकर कानून बनाने की तैयारी की जा रही है | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक ने इस संबंध में कानून बनाने कि घोषणा कर दी |
इस कानून बनानें का मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार के प्रलोभन, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोकना है। हालाँकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस निर्णय पर सहमति जताई थी, जिसमें कहा गया था कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा |
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