राशन कार्ड गरीबों के लिए जीने का एकमात्र साधन है। राशन कार्ड इस समय तीन तरीको का बनता है। पहला है बीपीएल दूसरा है अंत्योदय और तीसरा है पात्र गृहस्ती। कई बार लोग लालच में आकर सभी प्रकार से परिपूर्ण होते हुए भी पात्र गृहस्ती राशन कार्ड बनवाकर योजना का लाभ लेते रहते है।
समय समय पर सरकार द्वारा अभियान चलवाकर सभी राशन कार्ड धारकों की जांच करवाती है और जो पात्र नहीं पाए जाते है, उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाता है। तो आज के लिए इस आर्टिकल में हम जानेंगे राशन कार्ड के सभी नियमों के बारे में, इसलिए इस आर्टिकल को अंततक ध्यानपूर्वक जरूर पढ़े।
राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखें
राशन कार्ड के सभी नियम 2024 | New ration card rules in Hindi
जैसा कि आपने देखा होगा आज के समय में कई राज्यों में राशन कार्ड के नियमों को बदला जा रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश राज्य में भी राशन कार्ड के नए नियमों को लागू कर दिया गया । यह नियम बीपीएल, अंत्योदय और पात्र गृहस्ती राशन कार्ड लाभार्थी सभी को मान्य होंगे। साथ ही साथ भ्रामक खबरों की एक बहुत बड़ी लहर भी दौड़ रही है।
10 बिंदुओं के आधार पर राशन कार्ड के लिए निर्णय लिया गया है। हम सभी को पता है की सरकार इन मामलों में अपने कठोर कदमों के लिए जानी जाती है। इसलिए आपको यह जान लेने की जरूरत है कौन कौन लोग हैं जो राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- तो सबसे पहले तो जिन जिन भी लोगों के पास पक्का मकान है, पक्का मकान में एक कैटेगरी बनाई गई है। वह कैटेगरी इस प्रकार है जैसे मान लीजिए आपके कोई मकान है और उसमे 3 कमरे पक्के से अधिक हैं, क्योंकि एक एक कमरा तो सरकार ने खुद ही बांटा हुआ है प्रधान मंत्री आवासीय योजना के तहत। तो अगर आपके मकान में 4 कमरे हैं और चारो पक्के है तो आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- दूसरा, अगर आपके पास चार पहिया वाहन है ऐसा जरूरी नहीं है की जिसके नाम पर राशन कार्ड बना है उसी के नाम पर वाहन देखा जाएगा, अगर घर के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई भी तरह का चार पहिया वाहन दर्ज है, तो आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- अगर आप या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर तीन पहिया वाहन भी रजिस्टर्ड है तो आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- यदि आप ढाई एकड़ से अधिक भूमि रखते हो, तो भी आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं
- यदि आपके पास कोई ऐसा व्यवसाय है, जो सरकारी दस्तावेजों में पंजीकृत नही है। उदाहरण के लिए यदि आपने कोई मुर्गी फार्म खोल रखा है और उससे धनराशि अर्जित कर रहे है। इस बात की जानकारी सरकार को नही दी है, तब पर आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते है, और आपकी मासिक आय 16,667 रूपय से अधिक है यानी सालना रुपए दो लाख से अधिक है, तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हुआ। यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी है और आपको मासिक आय रुपए पच्चीस हजार है, यानी वार्षिक आय के हिसाब से रुपए तीन लाख से अधिक है, तो आप राशन की के लिए अपात्र है।
- यदि आपके घर में एयर-कंडीशनर (AC) लगा हुआ है, तो भी आप राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए अपात्र है।
- अगर आप पांच किलोवाट से ज्यादा की बिजली की खपत करते हो यानी की आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है वो पांच किलोवाट से ज्यादा का है, तो आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- यदि आपके पास ढ़ाई एकड़ किसानी जमीन है, जो की दोनो मौसम की खेती करती है मतलब बरसात की और गर्मी की दोनो फसलों की खेती होती है, तो आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
- यदि आपके पास उस ढाई एकड़ जमीन में एक से ज्यादा सिंचाई करने का साधन है मतलब की एक से ज्यादा मोटर है या कोई इंजन है, आपके उस ढाई एकड़ की जमीन पर जिसपर बस एक मौसम की खेती है तो भी आप राशन कार्ड धारण करने के पात्र नही हैं।
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या है
राशन कार्ड कैसे रद्द करें?
आप अगर अपात्र हैं और अपने राशन कार्ड को रद्द करवाना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है।
- आपको बस अपने शहर के राशन कार्ड के दफ्तर में जाना है। जोकि जिला पूर्ति कार्यालय होता है, वहां आपको जाना है और अपना राशन कार्ड जमा कर देना है। आपको साथ में एक पत्र देना है, जिसमे लिखा होना चाहिए की हम अपना राशन कार्ड रद्द करवाना चाहते हैं।
- फिर वो अधिकारी ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर आपका राशन कार्ड चेक करके उसको डिलीट करेंगे और आपके पत्र पर मोहर लगा कर क्रक्रिया को समाप्त कर देंगे।
राशन कार्ड के नियमो से जुड़ी भ्रामक खबरें
जब से सरकार ने राशन कार्ड के लिए नियम 2024 लागू किए है, तब से ही उन नए नियमों के साथ साथ एक भ्रामक खबरों की भी लहर चल पड़ी है।, जिसके चलते उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिले के जिला पूर्ति कार्यालय में अपना राशन कार्ड रद्द करवाने वाले की तो जैसे लहर सी आ गई है।
भ्रामक खबर
भ्रामक खबरों में यह बताया गया है कि 20 मई तक आपके पास समय है। यानी सरकार खुद कह रही है आप ईमानदारी से सामने आकर अपना राशन कार्ड स्वयं सरकार को सौप देते है, तो सरकार द्वारा आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नही की जायगी।
लेकिन अगर मई तक आप इसको नही सरेंडर करते है तो सरकार द्वारा बनाई गई टीम हर एक घर, हर एक गांव, मुहल्ले, पंचायत, ग्राम, तहसील में जाकर सर्वे करेंगी और अगर कोई दोषी पकड़ा जाता है तो फिर उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी।, फिर उसको निश्चित ही जुर्माना भरना पड़ेगा साथ ही साथ उस व्यक्ति पर एफ.आई.आर का भी प्रावधान है और जुर्माना न भरने पर हर अपात्र की जमीनें भी जब्त कर ली जाएंगी।
सही खबर
सही खबर यह है की यूपी में राशन कार्ड के सरेंडर और रिकवरी को लेकर नए नियमों में कोई प्रावधान ही नही है जब उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में सवाल किया गया तो उत्तर प्रदेश राज्य की योगी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर यानी रिकवरी की खबरों को सिरे के खारिज करते हुए कहा है कि ऐसा कोई नया आदेश जारी ही नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य आयुक्त ने भी यही कहा कि राशन कार्ड का सत्यापन एक आम प्रक्रिया है, जो समय समय पर सरकार द्वारा की जाती है। उन्होंने इस मामले में चल रही खबरों को भ्रमित करने वाला और आधारहीन भी बताया।