ऑनलाइन आय | जाति | निवास | प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे करें



एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र को दिखाना आवश्यक होता है | सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र का उपयोग स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय में प्रवेश, छात्रवृत्ति और नौकरी में आरक्षण प्राप्त करने के लिए किया जाता है | पूर्व में आय, जाति, निवास, प्रमाण पत्र को तहसील के माध्यम से बनवाया जाता था |

वर्तमान समय में यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है | प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन (Verification) किया जाता है | यदि आप भी {उत्तर प्रदेश} ऑनलाइन आय, जाति, निवास, प्रमाण पत्र का सत्यापन (Verification) कैसे करें, इसके विषय में जानना चाहते है तो यहाँ पर इसके विषय में जानकारी दी जा रही है |

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आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रिया (Apply)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया गया है | प्रमाण ऑनलाइन के लिए आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र जाना होगा | जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है | आप यदि स्वयं करना चाहते है तो आप ई- डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है | अगर आप जन सुविधा केंद्र के द्वारा आवेदन करना चाहते है तो आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी को जमा करना होगा | यदि आप ई- डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना चाहते तो आपको स्वयं आवेदन फॉर्म को भरना होगा | आप दोनों प्रकार से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते है |

ई- डिस्ट्रिक्ट सिटीजन पोर्टल ==> यहाँ से आवेदन करे

आय प्रमाण पत्र (INCOME CERTIFICATE)

ऑनलाइन सत्यापन (Verification) कैसे करे 

अगर आप अपने आय, जाति, निवास प्रमाण का सत्यापन करना चाहते है तो आपको राजस्व विभाग द्वारा जारी किये गए लिंक http://100.181.28/edistrict/onlinecertverf.aspx पर जाना होगा | जब आप इस लिंक के माध्यम से प्रमाण का सत्यापन करना चाहेंगे तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इस पेज पर आपको अपने प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या को डालना होगा | संख्या डालने के बाद आपको नीचे बटन पर क्लिक करना है | कुछ समय के बाद आपके प्रमाण पत्र के विषय में सही जानकारी आ जाएगी | आप इसे किसी और को दिखाने के लिए इसका प्रिंट आउट भी ले सकते है | इस प्रकार से आप अपने आय, जाति, निवास प्रमाण का सत्यापन कर सकते है |

आय, जाति, निवास प्रमाण का सत्यापन (Verification) ==> यहाँ से सत्यापन करे

निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे

ई-डिस्ट्रिक्ट क्या है 

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना का ही रूप है | इसके अर्न्तगत ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का संचालन किया जाता है, इसे स्टेट मिशन मोड परियोजना भी कहा जाता है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करना है | जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके | ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना द्वारा पूरी व्यवस्था को कम्पयूटराइज किया गया है | इसके माध्यम से प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेन्शन, विनमय, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को प्रदान किया जाता है | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी जिलो में इस परियोजना को लागू किया गया है |

इसके माध्यम से आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवाकेन्द्र की स्थापना की है | पंचायत स्तर पर यह सभी सेवाकेन्द्र जिला सेवा प्रदाता (डी.एस.पी.) संस्था के माध्यम से स्थापित किये जा रहे हैं | ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा तैयार किया है | इसका सम्पूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया जा रहा है | भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में जारी सभी प्रमाण पत्रों को एकीकृत कर दिया गया है |

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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी नागरिकों को एक आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है | यह एक प्रकार का एक प्रमाण है, जिसके द्वारा उनकी वार्षिक आय की पुष्टि की जाती है इसे राज्य सरकार के सभी विभागों के द्वारा मान्य किया जाता है | यह प्रमाण पत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों की अपेक्षित वार्षिक आय को प्रमाणित करता है | आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) केवल 6 माह के लिए वैद्य माना जाता है | 6 माह के पश्चात आपको नया प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है इसके आपको पुनः आवदेन करना होगा |

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जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के द्वारा व्यक्ति के जाति की पहचान की जाति है | यह किसी के जाति विशेष के होने का प्रमाण पत्र होता है | यह एससी, एसटी और पिछड़ी जाति के लोगों को जारी किया जाता है | यह जाति भारतीय संविधान में विनिर्दिष्‍ट है | जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) की वैधता हमेशा के लिए होती है | आरक्षण नियम को सही ढंग से लागू करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है | भारत सरकार जब तक जाति प्रमाण पत्र से सबंधित कोई संसोधन संविधान में न लाए तब तक जाति प्रमाण पत्र की मान्यता रहती है |

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निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)

निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) के द्वारा व्यक्ति के निवास स्‍थान या निवास के विषय में जानकारी प्रदान करता है | इसका उपयोग निवास को साबित करने के लिए किया जाता है | यह प्रमाण पत्र जिसे जारी किया जाता है उससे उस व्यक्ति के राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र और उसके पते के बारे में जानकारी मिलती है | यह प्रमाण पत्र तब तक मान्य होता हैं जब तक व्यक्ति अपने निवास स्थान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है | निवास स्थान में परिवर्तन होने पर नए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है | उत्तर प्रदेश के अभी सूबों में e-Governance को लागू किया गया है | इस सुविधा के अंतर्गत श्रम विभाग (Labour Department), नगर विकास विभाग और राजस्व विभाग इत्यादि कई विभाग सम्मिलित है | इन सभी विभागों की संख्या नौ है,  इसका अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के नौ विभागों की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है |

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