FSSAI Registration Kaise Kare



अगर आप खाने पीने से संबंधित कोई धंधा करना चाहते हैं या फिर आप पहले से ही खाद्य सामग्री से संबंधी व्यापार कर रहे हैं तो आपने एफएसएसएआई लाइसेंस के बारे में सुना ही होगा। दरअसल यह एक इंस्टिट्यूट है और इसके द्वारा एक लाइसेंस दिया जाता है जिसे फूड सेफ्टी लाइसेंस कहा जाता है।

जो कंपनी या फिर व्यक्ति बिना इस लाइसेंस को प्राप्त किए हुए खाने पीने से संबंधित व्यापार करता है, पकडे जाने पर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उसके सामान को जप्त किया जा सकता है। इस लाइसेंस को पाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं साथ ही आप लोकल नगरपालिका से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अप्लाई कैसे करे? इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।

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एफएसएसएआई (FSSAI) क्या है?

खाने पीने से संबंधित व्यापार करने वाले व्यक्ति को या फिर कंपनी को इस लाइसेंस को लेना पड़ता है। अन्य भाषा में इसे फूड लाइसेंस भी कहा जाता है। इस लाइसेंस का पूरा नाम “फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया” होता है। देश में ऐसे लोग जो खुद का बिजनेस चलाते हैं उन्हें इस लाइसेंस को लेना जरूरी होता है और इस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद इस बात पर ठप्पा लग जाता है कि आपका फूड प्रोडक्ट लोगों के स्वास्थ्य के लिए सही है। क्योंकि वह फूड स्टैंडर्ड को फॉलो करता है।

फूड लाइसेंस को जारी करने का काम एफएसएसएआई (FSSAI) संस्था करती है। बता दें कि इस संस्था को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रेगुलेट करती है और इंडिया के लगभग हर बड़े शहर में इस संस्था का इंस्टिट्यूट होता है। जब किसी कंपनी/ व्यक्ति का प्रोडक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टेस्ट में पास हो जाता है तो उस व्यक्ति या फिर कंपनी को 14 अंकों का एक यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को व्यक्ति को अपने फूड की पैकिंग के ऊपर प्रिंट करना होता है।

एफएसएसएआई (FSSAI) के लिए योग्यता क्या है?

  • बता दें कि यह आवश्यक नहीं है कि आप फूड लाइसेंस ही ले। आप सिर्फ फ़ूड रजिस्ट्रेशन करके भी अपने काम को चला सकते हैं और इसके लिए आपको अपनी योग्यता को चेक करना आवश्यक है।
  • रजिस्ट्रेशन: अगर आपको अपने बिजनेस के द्वारा सालाना 12,00000 से भी अधिक रुपए का फायदा होता है, तो आपको इस लाइसेंस को लेना जरूरी है।
  • स्टेट लाइसेंस अगर किसी कंपनी या फिर व्यक्ति का सालाना बिजनेस टर्नओवर ₹12,00000 से लेकर के 20 करोड़ के बीच में है, तो उसे इसका स्टेट लाइसेंस लेना होता है।
  • सेंट्रल लाइसेंस: अगर किसी व्यक्ति या फिर कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है, तो उसे सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है।

एफएसएसएआई (FSSAI) हेतु योग्यता चेक कैसे करें?

एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए अपनी योग्यता को चेक करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करना है।

  • नीचे आपको Fssai की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके जब आप एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट https://foodlicensing.fssai.gov.in/index.aspx पर पहुंच जाएंगे, तो आपको होमपेज दिखाई देगा।
  • अब आपको Check eligibility वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यस या फिर नो। इसमें अगर आपका बिजनेस किसी एक जगह पर है तो आपको no करना है और नहीं है तो आपको yes वाली बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने नो वाली बटन पर क्लिक किया है तो आपकी स्क्रीन पर एक नया सेक्शन ओपन हो करके आएगा। इसमें आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जो प्रोडक्शन कैटेगरी है, उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
  • अब आपको स्क्रोल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने पर आपको proceed की बटन दिखाई देगी, इसे आप को दबाना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया टैब आएगा, जिसमें आपको लाइसेंस कैटेगरी मे आपके बिजनेस के हिसाब से registration/ state licence/ Central licence लिखा हुआ आएगा। इसमें आप एक से अधिक बिजनेस की जानकारियों को भरकर के एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं।

एफएसएसएआई (FSSAI) रजिस्ट्रेशन हेतु दस्तावेज क्या है?

इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए या फिर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अलग-अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको इसमें लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट को पहले ही इकट्ठा करके रखना चाहिए। नीचे आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनकी जानकारी दी गई है।

पैन कार्ड |

पासपोर्ट साइज फोटो |

• मालिक का फोटो |

• आईडेंटिटी प्रूफ |

आधार कार्ड |

• इनकॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट |

• एनओसी |

• फोन नंबर |

ईमेल आईडी |

• सिग्नेचर |

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एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अप्लाई कैसे करे?

एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना अकाउंट FSSAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर बनाना पड़ेगा। जिसकी डिटेल्स नीचे दी जा रही है।

  • इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आपको सीधा एफएसएसएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और वहां पर जाकर के आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अगर आपने पहले से ही वेबसाइट पर अपना अकाउंट बना करके रखा हैं, तो आपको existing user पर क्लिक करना है और अगर आप पहले से ही यूजर नहीं है तो आपको sign up वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ‘FBO sign up’ फॉर्म ओपन हो करके आ जाएगा। उसमें जो भी जानकारी आप से मांगी जा रही है, आपको उन सभी जानकारियों को सही सही भरना है और उसके बाद register बटन को दबाना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा “अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड” बता दें कि अकाउंट बनाने के बाद 30 दिनों के अंदर आप एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपने जो यूजर आईडी बनाई है उसे बंद कर दिया जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन पर click here की बटन भी दिखाई दे रही होगी, उस पर आपको अब क्लिक करना है।
  • क्लिक हियर की बटन दबाने पर आप फिर से एफएसएसएआई के होम पेज पर चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन कर देना है।
  • लॉग इन करने के बाद आपको food licence/ registration के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर apply for licence/ registration का जो ऑप्शन आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक अंडरटेकिंग ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जो accept की बटन दिखाई दे रही है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपको Select Sate वाले ऑप्शन का सिलेक्शन करके अपने राज्य का चुनाव कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आया हुआ दिखाई देगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि आप आपके बिजनेस को एक या फिर उससे अधिक राज्य में ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए यस पर क्लिक करें या फिर नो पर क्लिक करें। हम यहां पर No पर क्लिक कर रहे हैं।
  • अब आपकी स्क्रीन पर बिजनेस प्रोडक्शन की कैटेगरी दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार आपको अपने बिजनेस प्रोडक्शन कैटेगरी का सिलेक्शन करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, जिसमें सबसे आखरी में आपको click to apply का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है।
  • अब form a आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें जो भी जानकारी मांगी जा रही है, आपको उन सभी जानकारियों को भरना है, साथ ही अपनी प्रूफ और डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर देना है। सारी जानकारियों को भरने के बाद आपको Save and Next बटन दबाना है।
  • अब फिर से एक पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसमें आपको फॉर्म ए प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा, उसके पर क्लिक करके आपको साइन कर लेना है और उसे अपलोड करना है और फिर submit बटन को दबाना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज आएगा। इसमें आपको ₹100 की पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ₹100 की पेमेंट करने के बाद आपको submit बटन दबानी है।
  • इतनी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप फिर से इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। जहां पर आपको आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा।

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स्टेट लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

किसी एक राज्य में अगर आप अपने बिजनेस को चलाते हैं तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट लाइसेंस किन लोगों को लेना पड़ता है इसकी जानकारी हमने ऊपर दे दी है। आइए नीचे आपको बताते हैं कि स्टेट लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या है।

  • स्टेट लाइसेंस लेने के लिए apply for licence/ registration के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपनी बिजनेस कैटेगरी का सिलेक्शन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आती है। उस टेबल में लाइसेंस कैटेगरी के साथ ही उसके लिए अप्लाई करने की एक लिंक भी आती है। इसके लिए आपको click to apply वाले लिंक पर क्लिक करना होता है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर Form B ओपन हो करके आ जाता है। इसमें आपको कंपनी का नाम, एड्रेस, राज्य, जिला, पोस्टल पिन कोड डालना होता है और फिर save and next बटन दबानी होती है
  • इस फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उसे आप फिजिकल भी जमा कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी जमा कर सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको Save and Next बटन दबानी है। बता दें कि आप स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस को 1 साल से लेकर 5 साल के लिए ले सकते हैं।
  • अब आपको पेमेंट मोड का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पर एक नया पेज आया हुआ दिखाई देगा। इसमें स्टेट लाइसेंस की फीस ₹2000 है। इसके लिए आपको proceed for payment बटन को दबाना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और अपलोड फॉर्म बी का ऑप्शन आएगा। इसमें से आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को नोट कर के रख लेना है, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी, साथ ही आपको फॉर्म बी का प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसमें अपनी साइन करके तारीख को डाल कर के आपको फॉर्म को अपलोड कर देना है और उसके बाद submit बटन दबाना है।

सेंट्रल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

अगर आप अपने धंधे को एक राज्य के अलावा दूसरे राज्य में भी चलाते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना चाहिए। जिन लोगों का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक है, उन्हें सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। इसे लेने का तरीका नीचे बताया गया है।

  • जब आप बिजनेस प्रोडक्शन कैटेगरी का सिलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो टेबल आती है, उसमें कैटेगरी के सामने click to apply लिखा हुआ होता है। उस पर आपको क्लिक करना होता है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक अंडरटेकिंग आता है। इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर फॉर्म बी आएगा। इसमें आपको कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, राज्य, जिला, पोस्टल पिन कोड डालना है और save and next बटन दबानी है।
  • अब स्क्रीन पर जो पेज आया है, उसमें मांगी गई जानकारी भरने के बाद save and next बटन दबाएं।
  • अब आप जिस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, उसमें जो भी जानकारी मांगी जा रही है उन्हें भरे और save and next बटन दबाएं।
  • फॉर्म बी के अंदर जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उसे आप फिजिकल भी जमा कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर भी जमा कर सकते हैं और अगर डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको save and next बटन दबानी है। बता दें कि आप स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस को 1 साल से लेकर 5 साल के लिए ले सकते हैं।
  • अब आपको पेमेंट करने के लिए पेमेंट मॉड का सिलेक्शन करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर फाइनल सबमिशन पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट बटन दबानी है और ₹7500 की पेमेंट कर देनी है।
  • पेमेंट पूरी हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर और अपलोड फॉर्म  का ऑप्शन आएगा। इसमें से एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को आपको नोट कर लेना है और आपको फार्म बी का प्रिंट आउट निकाल कर के उसमें अपने सिग्नेचर को करना है और तारीख भी डालनी है और उसे अपलोड करके submit बटन दबानी है।

एफएसएसएआई लाइसेंस रिन्यू कैसे करें?

जैसा कि आप जानते हैं कि इस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद आप कुछ सालों तक ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसे रिन्यू कराना पड़ता है, जिसका तरीका नीचे बताया गया है।

  • लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए आपको वेबसाइट मे जाने के बाद Renewal वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको apply for renewal of licence ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ लाइसेंस ऑफ renewal की लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको proceed का ऑप्शन भी दिखाई देगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक वार्निंग बॉक्स आएगा, जिस पर आपको Ok बटन दबानी है।
  • अब रिन्यूअल फॉर्म आएगा, इसे भर कर के आप को सबमिट कर देना है।

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