UP Covid Death Compensation



कोरोना महामारी 21वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी रहीहै, जिससे सभी देशों को आर्थिक रूप से और जन हानि का सामना करना पड़ा है | इसी कड़ी में भारत में भी इसका प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिला | कई परिवारों के लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गँवा चुके है, किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु की भरपाई किसी भी मूल्य पर नहीं की जा सकती है, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से मृत्यु हुए व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता देने का निर्णय लिया है |

इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 हजार रूपये देने की घोषणा की है | इस महामारी से मृतक परिवार rahat.up.nic.in पर जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है, या फिर इस आर्टिकल के माध्यम से UP Covid Death Compensation Online Application @rahat.up.nic.in तथा Toll Free Number की सहायता से भी आवेदन कर सकते है |

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यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि (UP Covid 19 Death Compensation)

कोविड 19 महामारी में पूरे भारत समेत उत्तर प्रदेश में भी मृतकों की संख्या बहुत अधिक रही है | उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मृतकों के परिवार को 50000 रु० की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाएगी | केवल इसके लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और यह राशि सीधा मृतक परिवार के अकाउंट में ट्रान्सफर की जाएगी | यह राशि उसी के अकाउंट में ट्रान्सफर की जाएगी, जो सरकारी आकलन करने पर मृतक के सबसे नजदीक माना जायेगा | यह अनुग्रह सहायता की धनराशि 30 दिनों के अन्दर अकाउंट में भेज दी जाएगी, यह प्रक्रिया बेहद ही आसान रखी गई है |

यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवश्यक दस्तावेज (UP Covid Death Compensation Documents)

यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य दस्तावेजों की भी आवश्यकता पडती है, जिससे की सहायता की राशि सही व्यक्ति के पास पहुँच पाए, द्स्ताबेजों की जानकारी इस प्रकार है:-

  1. RTPCR / Molecular Test / RAT or Clinically Determined Through Investigation /Antigen जिससे कोविड-19 प्रमाणित की पुष्टि हो सके |
  2. मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate)
  3. बैंक पासबुक (Bank Passbook Copy)
  4. वारिस प्रमाण-पत्र (Heir Certificate)

नोट:- इसके लिए आवेदन हेतु सभी डाक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी (Scan Copy) की प्रति संलग्न करनी होगी |

यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि का ऑनलाइन आवेदन (UP Covid Death Compensation Online Application @rahat.up.nic.in)

  • सर्वप्रथम आवेदक को rahat.up.nic.in पर लॉग इन करना होगा |
  • अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आयेगा, जहाँ आपको “कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजन को रु0 50,000/- की अनुग्रह सहायता”आप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर आयेगा, जहाँ आपको आवेदन करे विकल्प का चयन करे |
  • अब पुनः आपके सामने नया पेज खुलकर आ जायेगा, जिसमे आवेदन फॉर्म दिया गया है |
  • अब फॉर्म में आवेदक का मोबाइल नंबर*, मृतक व्यक्ति का विवरण, मृतक का नाम *, लिंग *, मृतक के पिता / पति का नाम *, कोविड पॉजिटिव होने की दिनांक *, क्षेत्र का प्रकार (ग्रामीण/शहरी)*. जनपद, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, पता इसकी जानकारी देनी होगी |
  • इसके बाद आधार द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया होती है |
  • अब आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी |
  • इस प्रक्रिया के बाद आपको सभी सम्बंधित दस्तावेजों को स्कैन के माध्यम से अपलोड करने होंगे |
  • अब अंत में आपको कैप्चा कोड तथा घोषणा पत्र में टिक लगाकर “ड्राफ्ट सुरक्षित करे” विकल्प का चयन करना होता है |
  • इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी जाएगी |

यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन का संशोधन (UP Covid Death Compensation Online Correction)

  • यदि यह फॉर्म भरने में आपसे कोई त्रुटी हो जाती है, और इसकी जानकारी में कोई संशोधन करना चाहते है तो उसके लिए आपको https://rahat.up.nic.in/ की वेबसाइट पर पुनः जाकर, “आवेदन संशोधित करे और प्रेषित करे” पर क्लिक करके कर सकते है |
  • इसके बाद आपको अपने मोबाइल नम्बर की जानकारी डालने के बाद आपके फिर से फॉर्म खुल जायेगा |
  • यहाँ से आप इसका संशोधन आसानी से कर सकते है |

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यूपी कोविड मृतक अनुग्रह सहायता राशि के आवेदन की स्थिति कैसे देखें (UP Covid Death Compensation Check Online Status)

  • आपको अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए सर्वप्रथम आपको “यूपी राहत” की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
  • अब आपको “आवेदन की स्थिति जाने” आप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • इससे आपके आवेदन फॉर्म की स्थिति पता लगाने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर डालना होगा, और साथ में आवेदन संख्या भी भरनी होगी |
  • इसके बाद खोजे विकल्प पर क्लिक करके आप इसका स्टेटस जान सकते है |

UP Covid Death Compensation Toll Free Number

यदि आवेदन के बाद या आवेदन के समय आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी Toll Free Number (टोल फ्री नम्बर) 1070 डायल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है, या अपनी समस्या का निवारण प्राप्त कर सकते है | यदि आप इ मेल के जरिये अपनी समस्या को भेजना चाहते है तो उसके लिए  rahat@nic.in से भी अपनी समस्या का समाधान पारपत कर पाएंगे |

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