ईपीएफ अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि एक प्रकार की निवेश योजना है, जिसे कर्मचारियों के रिटायर होनें के पश्चात अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है | यह सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी स्कीम है, जिसकी देख-रेख ईपीएफओ अर्थात एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है | इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे सरकारी और प्राइवेट संस्थान (कम्पनी) आती है, जहाँ 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्य करते है |
ईपीएफ योजना 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा आपदा या महामारी घोषित होने पर सदस्यों को अग्रिम अनुदान प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी कर्मचारी पैसे निकाल सकते है, परन्तु पैसे निकालने को लेकर सरकार द्वारा इसके नियमों में कुछ बदलाव किये गये है | EPF Withdrawal Rules 2024 in Hindi अर्थात पीएफ निकासी ऑनलाइन प्रक्रिया व नियम से सम्बंधित पूरी जानकारी आपको यहाँ प्रदान कि जा रही है |
ईपीएफ क्या है (What is EPF) ?
सरकारी और निजी संस्थानों में जॉब करनें वाले व्यक्तियों के लिए ईपीएफ (EPF) अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि बहुत ही अहम् फण्ड होता है | कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) को पीएफ (Provident Fund) के नाम से भी जाना जाता है | नौकरी पेशा करनें वाले व्यक्तियों के लिए यह एक बचत योजना है | इस स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों प्रतिमाह कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं | हालाँकि इससे पहले यह प्राइवेट संस्थानों के लिए 12 प्रतिशत था |
कोई भी कर्मचारी अपनें इस अकाउंट से रिटायरमेंट, नौकरी से इस्तीफ़ा की स्थिति में जमा राशि का एक हिस्सा निकाल सकते है | यहाँ तक कि यदि कर्मचारी अपनी जॉब छोड़कर किसी दूसरी कम्पनी को ज्वाइन करनें की स्थिति में यह राशि दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है | भविष्य निधि खाते में सालाना 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है | रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी आपने इस अकाउंट से पूरी राशि को निकाल सकते हैं |
पीएफ निकासी नियम 2024 (EPF Withdrawal Rules in Hindi)
ईपीएफओ द्वारा पीएफ खाते से पैसे निकालनें से सम्बंधित अपनें नियमों में संशोधन किया है | इन संशोधनों का उद्देश्य उन ग्राहकों को अपने पीएफ फंड की आसान पहुंच प्रदान करना है, जो वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नए नियमों के अनुसार, पीएफ खाताधारक अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 3 महीने के बराबर या अपने पीएफ या ईपीएफ खाते में शुद्ध शेष राशि का 75% जो भी कम होगा, उसके बराबर पैसा निकाल सकते हैं।
इसे नॉन-रिफंडेबल डिपॉजिट के रूप में लिया जाएगा। पैसे निकालनें के लिए अब कर्मचारी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है, और आवेदन के 3 कार्य दिवस के अन्दर धनराशि उनके सम्बंधित खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जबकि ऑफ़लाइन आवेदन के दौरान पेमेंट मिलनें में 20 दिनों का समय लग सकता है | पीएफ खाते से पैसे निकालनें के नये नियम इस प्रकार है –
- मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण, और उच्च शिक्षा जैसी आपात स्थिति के मामले में ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी की अनुमति है।
- ईपीएफओ सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पहले ईपीएफ कोष में जमा धन का 90 प्रतिशत निकाल सकते है, परन्तु उनकी आयु 54 वर्ष से कम नही होनी चाहिए।
- नए नियम के अनुसार, ईपीएफओ 1 महीने की बेरोजगारी के बाद EPF कॉर्पस का 75% निकालने की अनुमति देता है और शेष 25% नया रोजगार प्राप्त करने के बाद नए ईपीएफ खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- कुछ शर्तों के अंतर्गत ईपीएफ कॉर्पस निकासी टैक्स फ्री है | लेकिन कर छूट का लाभ तभी प्राप्त होता है, जब कोई कर्मचारी लगातार 5 वर्षों तक ईपीएफ खाते में योगदान देता है। यदि खाते में लगातार 5 वर्षों तक योगदान में विराम होनें की स्थिति मेंसंपूर्ण ईपीएफ राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आय माना जाएगा।
- ईपीएफ कोष से समयपूर्व निकासी पर टैक्स काटा जाता है, यदि धनराशि 50,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस लागू नहीं होता है। यदि कोई कर्मचारी आवेदन के साथ पैन प्रदान करता है, तो लागू टीडीएस दर 10% है। अन्यथा यह 30% से अधिक कर है। फॉर्म 15एच/15जी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की कुल आय कर योग्य नहीं है और इस प्रकार, टीडीएस से बचा जा सकता है।
- किसी कर्मचारी को अब ईपीएफ से पैसे निकालनें के लिए नियोक्ता से स्वीकृति लेने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सीधे ईपीएफओ से किया जा सकता है, बशर्ते कर्मचारी का यूएएन और आधार लिंक हो और नियोक्ता ने इसे मंजूरी दे दी हो।
- ईपीएफ निकासी की स्थिति की जाँच अब ऑनलाइन की जा सकती है।
PF अकाउंट का UAN Number कैसे देखे
पीएफ निकासी ऑनलाइन प्रक्रिया (PF Withdrawal Online Process)
- आपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालनें के लिए ईपीएफओ की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर Our Services के अन्दर For Employees पर क्लिक करे |
- अब आपके सामनें नया पेज पेज ओपन होगा, यहाँ आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) के अन्दर For Employees पर क्लिक करे |
- अब रीडायरेक्ट होकर आपके सामनें एक नया वेबपेज ओपन होगा, यहाँ आपको अपने यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें।
- अब आपको Manage टैब के अन्दर KYC पर क्लिक करना होगा |
- आपको एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, डिजिटल रूप से स्वीकृत केवाईसी चेक करनें के लिए स्क्रॉल कर अपने केवाईसी विवरण की जांच करें।
- केवाईसी से सम्बंधित डिटेल सही होनें पर आपको Online Services टैब पर क्लिक करनें के पश्चात Drop down menu में CLAIM (FORM-31, 19 &10C) पर विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आप एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ आपको अपने पंजीकृत बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करउसे सत्यापित करना होगा।
- बैंक खाते के सत्यापन के बादएक Certificate of Undertaking जेनरेट होगा, आपको यहाँ Yes के आप्शन पर क्लिक करने का बाद “Proceed for Online Claim” विकल्प पर क्लिक करें |
- ऑनलाइन पैसे निकालनें के लिएमैं इसके लिए आवेदन करना चाहता हूं विकल्प के के बगल में दिए गए ड्रॉप-डाउन मेनू से पीएफ एडवांस (फॉर्म – 31) विकल्प चुनें।
- ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से दावे के लिए एक कारण का चयन कर पृष्ठ के अंत में चेक बॉक्स पर क्लिक करें और अपना आवेदन जमा करें।
- इस प्रकार आप पीएफ अकाउंट से पैसे निकालनें की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |