Tan Number एक नंबर होता है, जो पूरे दस अंकों का होता है | टैन नंबर को मुख्य रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जिसकी आवश्यकता टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी लोगों को होती है | इसके साथ ही इनकम टैक्स एक्ट में कुछ ऐसे खर्चे भी होते है, जिनका भुगतान करने से पहले किसी भी पर्सन को उस पर टीडीएस काटना होता है | इसके बाद ही वह व्यक्ति उन खर्चो का पेमेंट कर सकता है लेकिन, जो लोग टीडीएस काटने के लिए इच्छुक होते है, तो उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक शर्त रखी जाती है कि, जो भी पर्सन टीडीएस काटता उसे पहले TAN NUMBER लेना आवश्यक होता है
| TAN NUMBER लेने के बाद ही वह पर्सन किसी भी पर्सन का टीडीएस काट सकता है | हालाँकि इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे भी होते है, जिन पर टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर लेना आवश्यक नहीं होता है | इसलिए यदि आप भी टैन (TAN) नंबर एक विषय में जानना चाहते है, तो यहाँ पर आपको टैन (TAN) नंबर क्या होता है , फुल फॉर्म , TAN Number ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे ? इसकी पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है |
टैन (TAN) नंबर का क्या मतलब होता है ?
टैन (TAN) नंबर प्रमुख रूप से 10 अक्षरों की अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है। जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है | वहीं टैन नंबर के पहले 4 Words अल्फाबेट्स होते है , इसके आगे के 5 नंबर न्यूमेरिक और आखिरी का करैक्टर अल्फा बेट होता है, जैसे – AHMC 28734 G | इसमें पहले तीन अल्फा बेटस Randomly सलेक्ट किये जाते है, जबकि 4 अल्फा बेट एप्लिकेंट के नाम को दर्शाने का काम करता है। जैसे – ABC ltd. ने टैन नंबर के लिए अप्लाई किया है तो 4 अल्फाबेट A होता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 203 A के मुताबिक, जो भी पर्सन टीडीएस काटने या टीसीएस कलेक्ट करने के लिए उत्तरदायी माने जाते है, वह व्यक्ति Tan Number के लिए अप्लाई कर सकते है
यदि कोई व्यक्ति टैन नंबर लेता है और बाद में उसे अपनी टीडीएस रिटर्न्स, टीडीएस पेमेंट्स या टीडीएस के सम्बन्ध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेना होता है इसके लिए उसे किसी भी कम्युनिकेशन में भी दिखाना आवश्यक होता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उस पर पेनल्टी लगायी जाती है |
टैन (TAN) नंबर का फुल फॉर्म
TAN NUMBER का फुल फॉर्म “TAX DEDUCTION & COLLECTION ACCOUNT NUMBER” होता है | इसका हिंदी में उच्चारण “टैक्स डिडक्शन & कलेक्शन अकाउंट नंबर” होता है |
टैन नंबर लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है ?
इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक, निम्न पर्सन टैन नंबर के लिए आवेदन कर सकते है –
- इंडिविजुअल,
- Hindu Undivided Family (HUF ),
- कंपनी,
- फर्म्स,
- ट्रस्ट,
- सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी
- एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन (AOP)
Tan Number को कहाँ पर लिया जा सकता है ?
टैन नंबर को निम्न डाक्यूमेंट्स में दिखाना जरुरी होता है –
- TDS/TCS Returns,
- टीडीएस चालान |
- टीडीएस सर्टिफिकेट्स |
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ होने वाले किसी प्रकार के कम्युनिकेशन में
- फाइनेंसियल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग में
TAN Number ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे
- यदि आप TAN Number लेना चाहते है, तो इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले NSDL वेबसाइट पर जाना होगा |
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म 49B खुलकर आ जाएगा |
- इस फॉर्म में माँगी गई पूरी जानकारी भरकर आपको इसके बाद सबमिट करना होगा।
- सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेबल फीस का भुगतान करना होगा, जो कि डिमांड ड्राफ्ट, चेक, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा किया जायेगा।
- इसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रर्किया संपन्न हो जाएगी |
यहाँ पर हमने आपको टैन (TAN) नंबर के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही निवारण किया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |
टीडीएस (TDS), टीसीएस (TCS) क्या है