हम सभी जानते है, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60 से 70 प्रतिशत जनसँख्या गांवों में निवास करती है | भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है, इसी के अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है | प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता है, जिसे हम ग्राम प्रधान या सरपंच कहते है | प्रत्येक गाँव में ग्राम प्रधान की बहुत ही अहम् भूमिका होती है, क्योंकि पूरे गाँव के विकास की जिम्मेदारी इन्ही पर होती है |
गाँव के विकास तथा समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये दिए जाते है | ऐसे में यदि प्रधान द्वारा इस धन का दुरूपयोग किया जाता है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते है | यदि आप भी ग्राम प्रधान की शिकायत करना चाहते है और आपको इसके बारें में जानकरी नहीं है, तो ग्राम प्रधान (सरपंच) की शिकायत कैसे करे, हेल्पलाइन नम्बर और कार्य लिस्ट देखनें के बारें में आपको यहाँ पूरी जानकारी विस्तार से दे रहे है |
ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करे (How to Complain Against Gram Pradhan) ?
ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार के होनें वाले विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है और इसके लिए सरकार द्वारा लाखों रूपये दिए जाते है | कई बार प्रधान इस सरकारी धन का उपयोग विकास कार्यों में न कर धन का गबन करनें लगते है| उदाहरण के लिए गाँव में एक 200 मीटर की सीसी रोड का निर्माण कराया जाना है और प्रधान नें इसका प्रस्ताव अपनी कार्य योजना में दिखाकर धन का आहरण कर लिया |
आरसीसी रोड का निर्माण भी कराया परन्तु सीसी रोड के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग कर धन का गबन कर लिया परन्तु सरकारी दस्तावेजों पर रोड निर्माण में बेहतर सामग्री के उपयोग का विवरण दिया गया | इसी प्रकार अनेको विकास कार्य जैसे- गाँव में नालियों का निर्माण, रोड लाइट, खड़जा निर्माण आदि कार्यों में धन का गबन किया गया है |
गाँव के लोग इस बात से भली भांति परिचित है, परन्तु उन्हें इस बात की जानकारी नही होती है, कि आखिर वह क्या कर सकते है | हालाँकि सरकार नें इस प्रकार की शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर की व्यवस्था की है, जिसकी सहायता से आप सीधे शिकायत कर सकते है | इसके आलावा और भी अन्य तरीके है |
प्रधानमंत्री से शिकायत कैसे करें
शिकायत करनें से पहले साक्ष्य या प्रमाण एकत्र करे (Collect Evidence Before Making a Complaint)
ग्राम प्रधान का पद बहुत ही जिम्मेदारी का पद होता है और स्वाभाविक सी बात है, कि प्रधान पर आरोप लगानें से पहले आपके पास पक्का सबूत या साक्ष्य होना चाहिए | चूँकि वर्तमान में कोई भी नागरिक अपनें गाँव में कराये जानें वाले कार्यों तथा उस पर खर्च किये गये धन के विवरण का ब्यौरा घर बैठे ऑनलाइन देख सकते है और यदि विवरण में कोई धांधली है, तो यह एक प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है |
प्रमाण एकत्र करनें का दूसरा तरीका यह है, कि आप आरटीआई (RTI) के माध्यम से प्रधान से डायरेक्ट पूँछ सकते है, कि गत वर्ष में सरकार द्वारा आपको कितनी धनराशि मिली है और आपने इस धन को गाँव के किस-किस विकास कार्य में खर्च किया है | इस पर प्रधान को लिखित रूप से विकास कार्य या अन्य कार्यों में खर्च किये गये धन का विवरण दिया जायेगा, जो कि आपके पास एक लिखित प्रमाण होगा और इस प्रमाण के आधार पर आप अपनें जिले के जिलाधिकारी से शिकायत कर सकते है |
शिकायत करनें की प्रक्रिया (Process to Complain)
जिलाधिकारी से शिकायत करनें के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, जिसमें उनके द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण में कुछ और दिखाया गया है जबकि मौके पर वह कार्य पूर्ण रूप से किया ही नही गया है आदि| आप यह एप्लीकेशन और साथ में आरटीआई द्वारा प्राप्त साक्ष्य लेकर जिलाधिकारी महोदय के पास कम से कम तीन ग्राम पंचायत सदस्यों को लेकर जानी है, साथ में अपना आधार कार्ड भी ले जाये ताकि यह प्रमाणित हो सके कि आप उसी गाँव के निवासी है |
ग्राम प्रधान (Gram Pradhan) कैसे बने?
जिलाधिकारी से मुलाकात के दौरान आप अपनी सभी बातों को विस्तार से बताये और साक्ष्य भी दिखाए | यदि जिलाधिकारी आपकी बात से सहमत होते है, तो वह एक टीम का गठन करेंगे ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके | जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम में मुख्यतः इन लोगो को शामिल किया जाता है, जिसका विवरण इस प्रकार है-
- जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO)
- जिला पंचायत अधिकारी (DPO)
- ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO)
- सहायक विकास अधिकारी (ADO)
जिलाधिकारी द्वारा गठित यह टीम उस गाँव में जाएगी और गाँव में कराये गये विकास कार्यों का निरीक्षण करेगी | टीम द्वारा यह निरीक्षण कई बार किया जाता है, निरीक्षण के दौरान टीम गाँव के लोगो से पूछताछ करती है और एक रिपोर्ट तैयार करते है | रिपोर्ट तैयार करनें के उपरांत डीएम के समक्ष प्रस्तुत की जाती है | यदि रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की बात सही पाई जाती है और वास्तव में प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों में धांधली पाई जाती है, तो प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है | यदि यह मामला धन से सम्बंधित है, तो उसके आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी |
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत किसे कहते है
ग्राम प्रधान शिकायत हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
ग्राम प्रधान की शिकायत हेतु आप प्लान प्लस की वेबसाइट www.planningonline.gov.in पर जाकर कर सकते है | इसके आलावा आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर काल कर डायरेक्ट शिकायत कर सकते है |
ग्राम प्रधान के कार्यों की जांच कैसे करें ?
- ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के कार्य लिस्ट को देखनें के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट http://planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport ओपन करे |
- वेबसाइट ओपन कर अब आपको Plan Year पर क्लिक कर वह वर्ष लिखे जिसका विवरण आप देखना चाहते है |
- अब आप जिस राज्य की जानकारी देखना चाहते है, उस राज्य का नाम सेलेक्ट कर ओके करे |
- अब आपको जिला पंचायत (District Panchayat) अर्थात अपनें जिले का चयन करे |
- अब आपको अपनें ब्लाक को सेलेक्ट करना है |
- इसके पश्चात अब आपको अपनें गाँव का चयन करना है, जिसकी जानकारी आप देखना चाहते है |
- सबसे अंत में आपको Get Report पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करते ही आपके सामनें पूरा विवरण आ जायेगा |
- आप देख सकेंगे कि ग्राम पंचायत में किस कार्य के लिए कितना बजट पास किया गया है और कहां-कहां कौन सा कार्य करवाया गया है |
यहाँ आपको ग्राम प्रधान (सरपंच) के खिलाफ शिकायत कैसे करे इसके बारे में जानकारी दी गई है | यदि इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे सम्बन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव प्रकट करे, आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे |
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