दिव्यांग प्रमाण पत्र



विकलांग प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है, जो कि सरकार द्वारा विकलांग लोगो की असमर्थता को कम करने और उन्हें सहायता देने के लिए बनाया गया है | अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति विकलांग नहीं होना चाहता है, फिर भी कुछ घटनाये ऐसी हो जाती है, जिसमे एक स्वस्थ व्यक्ति भी किसी दुर्घटना के घटित हो जाने से वह दिव्यांग या विकलांग (शरीर का कोई अंग बेकार हो जाना) हो जाता है | इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते है, जो अपने जन्म से ही किसी रूप में विकलांग होते है, या फिर किसी बीमारी के चलते उनमे विकलांगता उत्पन्न हो जाती है |

ऐसे लोगो को अपना जीवन यापन करने में बहुत अधिक समस्याओ का सामना करना पड़ता है किसी भी व्यक्ति की दिव्यांगता को तो पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता किन्तु उनके जीवन यापन करने के लिए होने वाले कई कष्ट पूर्ण या संघर्ष पूर्ण समस्याओ को थोड़ा राहत प्रदान करने की कोशिश की जा सकती है | इसके लिए विकलांग प्रमाण पत्र की मदद से धन के रूप में पेंशन व अन्य तरह की भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है | इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को विकलांग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है |

भारत में दिव्यांगों की सँख्या बहुत अधिक है, जिसके चलते इसे बनवाने के लिए भी समस्याओ का सामना करना पड़ता है, तथा कई बार सरकारी विभाग के चक्कर लगाने पड़ते है, लेकिन अब इसे और आसान कर दिया गया है, जिसमे आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके आसानी से बनवा सकते है | इसमें आपको सरकारी विभाग के कई चक्कर नहीं लगाने पड़ते है, केवल जाँच के समय बुलाया जाता है | यदि आप भी ऑनलाइन विकलांग सर्टिफ़िकेट के लिए आवेदन करने से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो यहाँ पर दिव्यांग प्रमाण पत्र, Handicap Certificate Online Registration at swavlambancard.gov.in, इसके बारे में बताया गया है |

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विकलांग प्रमाण पत्र क्या है एवं कानून (What is Disabled Certificate and Law)

विकलांग प्रमाण पत्र उन व्यक्तियों के लिए है, जो अपने शरीर से किसी रूप से दिव्यांग है | यह प्रमाण पत्र उन दिव्यांग लोगो के जीवन में होने वाले कष्टों को दूर करने और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करता है | सरकार ऐसे व्यक्तियों को लगातार और समय – समय के साथ अनेक सुविधाएं व सहायता के सहयता के रूप में अतिरिक्त आरक्षण और पेंशन की सुविधा प्रदान करती है | यदि विकलांग व्यक्ति के पास यह प्रमाण पत्र है, तो वह नौकरी में आरक्षण के साथ -साथ अनेक योजनाओ का भी लाभ प्राप्त कर सकता है |

वर्ष 1995 में भारतीय संसद में विकलांगता और अक्षमता से पीड़ित वे व्यक्ति जिन्हे अपना जीवन जीने में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए कानून पारित किया जिसमे विकलांग व्यक्ति की विकलांगता को मान्यता प्रदान के साथ ही कुछ विशेष अधिकार निर्धारित किये गए | इस कानून के तहत विकलांगता की श्रेणी में मनोवैज्ञानिक अक्षमता (मानसिक बीमारी) को भी शामिल किया गया | वे व्यक्ति जो की 40% तक दिवंगत है उन्हें उसी आधार पर प्रमाण पत्र मिला हुआ है |

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विकलांग प्रमाण पत्र से प्राप्त महत्वपूर्ण लाभ (Significant Benefits Received From Disabled Certificate)

विकलांग प्रमाण पत्र से दिव्यांग व्यक्ति को सरकार द्वारा कई तरह के लाभ प्राप्त है, जिनकी जानकारी इस प्रकार है:-

  • अक्षमता के शिकार बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा दी है |
  • इसमें विकलांग व्यक्ति को सरकारी नौकरी में अतरिक्त आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है |
  • शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई जाती है |
  • जमीन के बटवारे में प्राथमिकता दी जाती है |
  • सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ दिया जाता है |
  • रोडवेज , बस, रेल जैसे सरकारी परिवाहनो के किराएँ में छूट प्रदान की जाती है |
  • विकलांगता पेंशन का लाभ केंद्र सरकार द्वारा व कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी दिया जाता है |
  • अन्य कई सरकारी योजनाओ का लाभ दिया जाता है |
  • किसी प्रदत्त अधिकार से वंचित हो जाने पर उसके निवारण के लिए डायरेक्ट कमिश्नर ऑफ़ डिसएबिलीटीज़ के पास जाने और शिकायत करने व आवेदन करने का अधिकार प्राप्त होता है |

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विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents Required For Handicapped Certificate Online)

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विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया (Disabled Certificate Online Process)

विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से  आवेदन कर सकते है, जिसके बारे में जानकारी इस प्रकार है:-

  • इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.swavlambancard.gov.in पर जाना होगा |
  • आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलकर आ जायेगा |
  • अब इसमें आपको (Apply for Disability Certificate & UDID Card) पर क्लिक करना होगा |
  • जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा |
  • अब इसमें आपको आपसे सम्बंधित सही – सही जानकारी भरनी होगी, और सबमिट करना होगा |
  • यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने का भी आप्शन दिखाई देगा जिसे डाउनलोड कर आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है |
  • यह ऑनलाइन फॉर्म काफी लम्बा होता है, जिसमे आपको  अपनी विकलांगता से सम्बंधित सभी जानकारियों को ठीक – ठीक भरना होता है |
  • फॉर्म भरने के बाद आपको अंत में एक विकल्प मिलता है, आपको इस (CONFIRM APPLICATION) बटन पर क्लिक करना होता है |
  • इसके बाद आपका फॉर्म सफलता पूर्वक जमा हो जायेगा |
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाता है |
  • इसमें Enroiment Number जिसे आप लिख ले |
  • आप एप्लीकेशन डाउनलोड की पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड कर ले |
  • इसके बाद आपको इस फॉर्म को लेकर समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के दफ्तर में जाना होता है, और सम्बंधित अधिकारी के पास जमा करना होता है |
  • आपके द्वारा जमा किये गए फॉर्म की जांच की जाएगी और आपकी मेडिकल जांच की जाएगी |
  • यदि अधिकारी के पास समय होगा तो वह उसी दिन आपकी जांच करवा दी जाएगी या फिर आपको उसके अनुसार दिए गए समय में जाना होगा |
  • सभी दस्तावेजों के सही होने पर और मेडिकल रिपोर्ट में आपकी विकलांगता सिद्ध होने पर आपको उसी समय विकलांग सर्टिफ़िकेट दे दिया जायेगा, या फिर 5 से 7 दिनों के अंदर आपको विकलांग सर्टिफ़िकेट प्राप्त हो जायेगा |

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यहाँ आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र (Handicap Certificate) बनवाने से सम्बंधित जानकारी दी गई है | यदि आपकोअन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूंछ सकते है | इसके साथ ही आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो www.hindiraj.com पर विजिट करे |

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