भारत समेत विश्व के लगभग 190 देश कोरोना वायरस की महामारी से प्रभावित हो चुके है | इस कड़ी में भारत के अलावा अन्य देशों ने भी अपने अपने कंट्री में लॉक डाउन कर रखा है | भारत में अभी तक दो लॉक डाउन हो चुके है | अभी भारत में लगातार बढ़ते मरीजों के देखते हुए, केंद्र सरकार द्वारा तीसरे लॉक डाउन की भी घोषणा की जा चुकी है | 4 मई से भारत लॉकडाउन 3.0 लागू हो जायेगा, जिसके लिए कुछ नियम भी बनाये गए है | भारत में लॉकडाउन 3.0 में प्रदेशों और उनके जिलों की स्थिति को देखते हुए, वहां पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट जारी किये गए है | जिन प्रदेशों और वहां के जिलों की स्थिति गंभीर यानि की लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, वहां पर रेड अलर्ट है |
जिन जिलों में कुछ ही मरीज पाए गए है, और स्थिति काबू में है तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट रखा गया है | इसके अलावा जहाँ पर मरीजों की कोई संख्या नहीं है, और स्थिति पूरी तरह से काबू में है वह पर ग्रीन अलर्ट रखा गया है | इन सभी अलर्टों के अनुसार ही देश के जिलों में नियम बनाये गए है, जिसमे कुछ सेक्टर को लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई है | यदि आप भी Lockdown 3.0 Guidelines in Hindi , लॉकडाउन 3.0 अनुमति, क्या खुलेगा या बंद रहेगा, इसके विषय में जानना चाहते है तो यहाँ पर पूरी जानकारी प्रदान की गई है |

लॉकडाउन 3.0 अनुमति
देश में लॉकडाउन खोलने का क्रम तीन फेजों में आरम्भ किया जाएगा। लॉकडाउन 3.0 के समय पूरे देश में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर नागरिकों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। यदि इस दौरान कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है और स्थिति काबू में नहीं है तो स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है, फिर नियमों का पालन न करने वालों पर कार्यवाई की जा सकती है। इसके अलावा धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े कार्यक्रमों जिनमें भीड़ उत्पन्न होती है, उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई है | इसके अतरिक्त 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं तथा गंभीर बीमारी ग्रसित मरीजों पर घर से निकलने हेतु पाबंदी लगाई गई है।
रेमडेसिवीर (REMDESIVIR) क्या है
क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा
लॉकडाउन 3.0 के दौरान रेल, हवाई, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस सेवाओं को बंद रखा गया है । इसके अलावा स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि भीड़ एकत्रित करने वाले स्थान बंद रखा जायेगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय के मुताबिक, 17 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को बंद रखा गया है। ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेनों’ से विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासियों, श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही को आरम्भ रखा जायेगा। इसके अतरिक्त माल ढुलाई और पार्सल ट्रेन का परिचालन जारी रखा जायेगा। इसके अलावा ग्रीन जोन में बस और कैब का संचालन जारी रखा जायेगा |
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 क्या है
यहाँ आपको Lockdown 3.0 गाइडलाइन्स के बारे में जानकारी प्रदान की गई | यदि आप इस जानकारी से संतुष्ट है, या फिर इससे समबन्धित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो कमेंट करे और अपना सुझाव दे सकते है, आपकी प्रतिक्रिया का जल्द ही निवारण किया जायेगा | अधिक जानकारी के लिए hindiraj.com पोर्टल पर विजिट करते रहे|
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