हमारे देश में 70 प्रतिशत से भी ज़्यादा लोग गांव या फिर छोटे इलाकों से संबंध रखते हैं जहां पर रोज़गार मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से इन इलाकों में मध्यम वर्ग या फिर गरीब लोग ज़्यादा निवास करते हैं। इन जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए भारत में जगह जगह पर सस्ते राशन की दुकानें खोली गई हैं जहां पर लोग काफी कम दाम में गेहूं, चावल, मिटटी का तेल और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राशन के वितरण के दौरान राशन डीलर द्वारा लापरवाही या मनमानी की जाती है जिस की वजह से आम लोगों को समस्या होती है।
आमतौर पर देखा जाता है कि जब तक ऐसे डीलरों की शिकायत नहीं की जाती तब तक यह राशन डीलर अपनी मनमानी करते रहते हैं। ऐसे में आपका जानना और भी जरूरी हो जाता है कि राशन डीलर की शिकायत कैसे करें। क्योंकि इसी माध्यम से ऐसे राशन डीलरों पर नकेल कसी जा सकती है।इस कारणवश आपकी सहायता के लिए हम आपको राशन डीलर के बारे में शिकायत करने की सारी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए इस लेख को शुरुआत से लेकर अंत तक आवश्य ही पढ़ें।
राशन डीलर (Ration Dealer) की शिकायत क्यों और कब करें?
जब किसी राशन डीलर द्वारा मनमानी की जाती है और सरकार के नियमों के अनुसार हमें राशन नहीं दिया जाता तो ऐसी स्थिति में हम राशन डीलर से शिकायत कर सकते हैं। असल में भारत सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों तक बिना किसी समस्या के सस्ते दाम में राशन पहुंच सके। ऐसे में यदि कोई सरकार के इस उद्देश्य का पालन नहीं करता तो हम उस राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं।
राशन डीलर (Ration Deal) की शिकायत कहां करें?
असल में हर राज्य के खाद्य विभाग द्वारा लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जाते हैं जिसपर हम कॉल कर सकते हैं और राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य की अधिकारिक NFSA पोर्टल वेबसाइट पर जाकर भी राशन डीलर की शिकायत को किया जा सकता है और ऑनलाइन शिकायत के बाद तो आप शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों के बारे में जानकारी हम इस लेख में आपको प्रदान करने वाले हैं।
राशन डीलर (Ration Deal) की शिकायत कैसे करें?
राशन डीलर की शिकायत करने के लिए लगभग हर राज्य के खाद्य विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसपर संपर्क करके आप शिकायत कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से आपकी बात सुनी जाएगी। और उसके बाद आगे की करवाई की जाएगी। निम्नलिखित टेबल के माध्यम से हम आपको राशन डीलर की शिकायत करने के लिए सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर देने जा रहे हैं।
राज्य का नाम | राशन डीलर का कंप्लेंट नंबर |
आंध्रप्रदेश | 1800-425-2977 |
अरुणाचल प्रदेश | 03602244290 |
असम | 1800-345-3611 |
बिहार | 1800-3456-194 |
छ्त्तीसगढ़ | 1800-233-3663 |
गोवा | 1800-233-0022 |
गुजरात | 1800-233-5500 |
हरियाणा | 1800-180-2087 |
हिमाचल प्रदेश | 1800-180-8026 |
झारखंड | 1800-345-6598, 1800-212-5512 |
कर्नाटक | 1800-425-9339 |
केरल | 1800-425-1550 |
मध्यप्रदेश | 181 |
महाराष्ट्र | 1800-22-4950 |
मणिपुर | 1800-345-3821 |
मेघालय | 1800-345-3670 |
मिजोरम | 1860-222-222-789, 1800-345-3891 |
नागालैंड | 1800-345-3704, 1800-345-3705 |
ओड़िशा | 1800-345-6724 / 6760 |
पंजाब | 1800-3006-1313 |
राजस्थान | 1800-180-6127 |
सिक्किम | 1800-345-3236 |
तमिलनाडु | 1800-425-5901 |
तेलंगाना | 1800-4250-0333 |
त्रिपुरा | 1800-345-3665 |
उत्तरप्रदेश | 1800-180-0150 |
उत्तराखंड | 1800-180-2000, 1800-180-4188 |
पश्चिम बंगाल | 1800-345-5505 |
दिल्ली | 1800-110-841 |
जम्मू | 1800-180-7106 |
कश्मीर | 1800-180-7011 |
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1800-343-3197 |
चण्डीगढ़ | 1800-180-2068 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 1800-233-4004 |
लक्षद्वीप | 1800-425-3186 |
पुदुच्चेरी | 1800-425-1082 |
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राशन डीलर (Ration Deal) की शिकायत ऑनलाइन कैसे करें?
आपको जानकार शायद हैरानी होगी कि राशन डीलर की शिकायत हम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से राशन डीलर की शिकायत करने की सारी प्रक्रिया की जानकारी हम निम्नलिखित देने जा रहे हैं:-
- राशन डीलर की शिकायत ऑनलाइन करने के लिए आपको सर्वप्रथम NFSA Portal की वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके भी डायरेक्ट NFSA पोर्टल पर जा सकते हैं – क्लिक करें
- वेबसाइट पर विजिट करते ही आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे जिसमें से Citizen Corner पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको Online Grievance का विकल्प दिखेगा, उसपर क्लिक करें।
- Online Grievance पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें हमारे देश एक सभी राज्यों के नाम लिखे होंगे। इनमें से उस राज्य का चयन करें जिसमें आप रहते हैं।
- इन राज्यों में जब उत्तर प्रदेश का हम चयन करते हैं तो आप इस राज्य की खाद्य एवं रसद विभाग की अधिकारित वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इसमें आपको शिकायत दर्ज करें का विकल्प दिख रहा होगा, आपको उसपर क्लिक करना है।
- इस विकल्प के चयन करने के बाद एक और विकल्प आपके सामने एक फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। इसमें आपको अपने नाम, ईमेल और मोबाईल नंबर आदि के साथ शिकायत के विवरण जैसी जानकारी आपको भरनी है।
- सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आपको कैप्चा कोड को भरना है और दर्ज करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब NFSA में आपके द्वारा राशन डीलर की शिकायत दर्ज हो जाएगी जिसके बाद आपको शिकायत संख्या भी मिलती है।
राशन डीलर (Ration Deal) की ऑनलाइन शिकायत का Status चेक कैसे करें?
ऑनलाइन माध्यम से जब आप राशन डीलर की शिकायत कर देते हैं तो आपको शिकायत संख्या दी जाती है ताकि उसका इस्तेमाल करके अपनी शिकायत की स्थिति आप देख सकें। राशन डीलर की शिकायत का स्टेटस चेक करने का तरीके हम निम्न लिखित रूप में आपको बताने जा रहे हैं:-
- सर्वपर्थम अपने ब्राउज़र में अपने राज्य की खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट को ओपन करलें जैसे हम उत्तर प्रदेश की अधिकारित खाद्य एवं रसद विभाग वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं।
- इस वेबसाइट में आपको बहुत सारे विकल्प दिखेंगे जिसमें से आपको शिकायत की वर्तमान स्थिति देखें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- यहां पर एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें एक फॉर्म उपलब्ध होगा। इसमें जो आपको शिकायत दर्ज वक़्त जो शिकायत संख्या मिली थी उसे भरना है।
- शिकायत संख्या भरने के बाद आपको प्रदर्शित करें के बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपकी शिकायत का स्टेटस और जानकारी आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी।
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