भारत सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को राशन की सुविधा देती है। इस राशन को लोग राशन की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर इसमें गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि दिये जाते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं जो राशन डीलर बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें डीलर बनने का सही तरीका नहीं मालूम होता।
राशन डीलर बनने के लिए हमें कुछ आव्यशकताएं होती हैं और फॉर्म के माध्यम से हमें इसका आवेदन करना होता है। तो इस लेख में हम आपको इसके फॉर्म, प्रक्रिया और इसमें पड़ने वाली सभी जरूरतों आदि के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको इस लेख को अंत तक आवश्य ही पढ़ना चाहिए।
राशन डीलर की शिकायत कैसे करे ?
राशन वितरण क्या होता है?
हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से राशन को अफोर्ड (वहन) नहीं कर पाते। उन लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने जगह जगह पर राशन की दुकाने खोली हैं जहां पर सस्ते दामों में हम राशन प्राप्त कर सकते हैं।
जो लोग जरूतमंद होते हैं वह यहां से शक्कर, गेहूं, चावल और मिटटी का तेल बेहद कम दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। इन के अलावा भी अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा और भी चीज़ें प्रदान की जाती हैं। बता दें कि इन दुकानों का चयन सरकार द्वारा ही किया जाता है।
राशन वितरण करने के उद्देश्य क्या हैं?
हमारे देश की 70 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या गांव और छोटे इलाकों में निवास करती है जिसमें से ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर और ग़रीब होते हैं। इन लोगों की सहायता के लिए हमारे देश की सरकार ने लगभग हर गांव और शहर में राशन की दुकाने खोली हैं जहां पर कम दाम में लोग राशन प्राप्त कर सकते हैं।
आपको बता दें कि इसमें बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाता है और इसके अलावा भी आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग इसमें शामिल किये जाते हैं। जरूरतमंद लोगों को राशन प्रदान करना ही राशन वितरण का उद्देश्य है। राशन वितरण करने का हमारे देश में जो कार्य है उसका संचालन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाता है।
राशन डीलर (Ration Dealer) बनने के लिए जरूरी दस्तावेज़
जब हम राशन डीलर बनने के लिए आवेदन करते हैं तो इस सारी प्रक्रिया के दौरान आपको कुछ दस्तावेज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको इन दस्तावेज़ों की जानकारी हम निम्नलिखित देने जा रहे हैं:-
- आधार कार्ड |
- निवास प्रमाण पत्र |
- आरक्षक वर्ग का प्रमाण पत्र |
- पासपोर्ट साइज़ फोटो |
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र |
- पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र |
- जिला अधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र की रसीद |
राशन वितरण करने के लिए पात्रता मापदंड
राशन डीलर (Ration Dealer) कौन बन सकता है इस बात का तय इसके पात्रता मापदंडों द्वारा किया जाता है। इसके बाद ही आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इन पात्रता मापदंडों की जानकारी निम्न लिखित रूप में है:-
- आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा तक पास होना चाहिए।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो इसका आपको लाभ मिल सकता है।
- राशन डीलर बनने के लिए आवेदक को ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के बैंक खाते में कम से कम 40000 रूपये होने चाहिए।
- पहले से ही आवेदक की राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए।
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी क्या है
राशन कार्ड डीलर कैसे बनें ?
आपको यदि राशन डीलर बनना है तो आपको बता दें कि लगभग हर राज्य की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है। परंतु निम्नलिखित हम आपको पश्चिम बंगाल में राशन डीलर बनने के जानकारी देने जा रहे हैं:-
- राशन कार्ड डीलर बनने के लिए सर्वपर्थम आपको खाद्य विभाग से फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आपको बता दें कि राशन डीलर बनने के लिए पीडीएफ के रूप में फॉर्म ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं जिस के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा – क्लिक करें
- फॉर्म को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी आम जानकारी जैसे नाम, पता और पिता/पति का नाम आदि भरने होंगे।
- इसके बाद अगले सेक्शन में आपको अपनी शैक्षिक योग्यता और जन्म तिथि आदि के बारे में जानकारी देनी होगी।
- सहायता समूह एक विवरण को भी फ़ोन में ध्यानपूर्वक भरें।
- अब जिस स्थान पर आप अपनी राशन की दुकान खोलना चाहते हैं उस स्थान के बारे में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
- यहां पर अब आपको अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो फॉर्म अधूरे रहते हैं उन्हें अस्वकृत कर दिया जाता है।
- फॉर्म में सारी जानकारी को भरने के बाद उसे एक बार चेक जरूर करलें। इसके बाद महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ जो होते हैं उन्हें अटैच करदें।
- सभी दस्तावेज़ों और फॉर्म में भरी गई जानकारी को अच्छे से चेक करने के बाद इस फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी/खंड विकास अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- इसके बाद जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा डीलर बनने के लिए जांच की जाती है।
- सारी जांच होने के बाद राशन डीलर बनने के लिए आपको लाइसेंस प्रदान किया जाता है।
राशन डीलर (Ration Dealer) की सैलरी कितनी होती है?
राशन डीलर बनने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि राशन डीलर को सैलरी नहीं बल्कि कमीशन मिलता है और हर राज्य में यह कमीशन अलग अलग होता है। लेकिन आम तौर पर यह कमीशन 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा बचे हुए राशन द्वारा भी राशन डीलर को आय मिल जाती है। बता दें कि कुछ राज्यों में एक राशन डीलर की सैलरी 30 से 35 हज़ार रूपये सरकार द्वारा भी तय की जाती है।
कोटेदार और राशन डीलर (Ration Dealer) में अंतर
कई लोगों को संदेह होता है कि आखिर कोटेदार और राशन डीलर में अंतर क्या होता है? तो आपको बता दें कि असल में राशन डीलर और कोटेदार एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। कोटेदार या राशन डीलर का कार्य जरूरतमंद लोगों को कम दाम पर राशन प्रदान करना होता है।
राशन डीलर (Ration Dealer) की शिकायत कैसे दर्ज करें ?
ग्राम पंचायत में राशन के वितरण के लिए सरकार द्वारा 2-3 राशन डीलर(Ration Dealer) नियुक्त किये जाते हैं लेकिन इनमें से कुछ डीलर अधिकारीयों के साथ मिलकर राशन को बेच देते हैं जिसक की वजह से आम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए सरकार द्वारा नंबर जारी किये जाते हैं जिसपर कॉल करके आप राशन डीलर की शिकायत कर सकते हैं। अपनी राज्य के राशन डीलर शिकायत नंबर को आप इंटरनेट पर खोज सकते हैं जहां से यह नंबर आसानी से मिल जाएगा। बता दें कि राजस्थान राशन डीलर शिकायत नंबर 0141-2227362 है।