Vidhayak Kaise Bane Meaning: राज्य की शासन व्यवस्था को व्यस्थित ढंग से संचालित करनें के लिए राज्यों में सरकार का गठन किया जाता है ,और सरकार का गठन विधानसभा और विधान परिषद के चयनित सदस्यों से मिलकर होता है| विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों को ही विधायक कहा जाता है | विधान परिषद का गठन भारत के सात राज्यों में हो चुका है | राज्य के विकास की रणनीति का निर्धारण विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों द्वारा ही किया जाता है |
विधान परिषद (Legislative Council) को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है | यदि आप भी विधायक (MLA) बनना चाहते हैं, तो इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बताया जा रहा है |
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विधायक क्या होता है ? Vidhayak Kaise Bane
Vidhayak Kya Hota Hai: विधायक एक जनप्रतिनिधि होता है जिसे क्षेत्रीय लोगो के द्वारा विधानसभा चुनाव के जरिये चुना जाता है | Vidhayak को एमएलए (MLA) या Member Of Legislative Assembly भी कहते है | एक विधायक जनता द्वारा 5 साल के लिए चुना जाता है जिसका कार्य अपने क्षेत्र के विकास व जनता के मुद्दों को State Assembly में रखना होता है | विधायक जनता के बीच जाता है व उनके क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करता है व जनता की सारी समस्या को प्रशासन की सहायता द्वारा हल करने का प्रयास करता है |
विधायक का फुल फॉर्म (Full Form Of MLA)
विधायक अर्थात एमएलए (MLA) का फुल फॉर्म – “Member Of Legislative Assembly” होता है |
विधायक कैसे बनते हैं (How To Become An MLA) ?
MLA (Vidhayak) Kaise Bane: राज्य के प्रत्येक क्षेत्र से जन प्रतिनिधि के रूप में एक विधायक का चुनाव किया जाता हैं | क्षेत्रों की संख्या मतदाताओं की संख्या पर आधारित रहती हैं, मतदाताओं के मतदान करने के उपरान्त ही विधायक का चुनाव किया जाता है | इसके साथ ही सभी विधायक अपनें-अपनें क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए विधानसभा में उन सभी समस्याओं को पेश करते हैं, तथा राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते है | इसके अलावा जनता की सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते है |
विधायक बनने के लिए योग्यता (Eligibility)
- विधायक बनने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |
- विधायक बनने वाले व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए |
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक, उम्मीदवार का नाम उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना वश्यक है, जहाँ के लिए वह विधायक बनेगा |
- विधायक बनने वाला व्यक्ति की नौकरी सरकारी नही होनी चाहिए |
- इस पद को हासिल करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए |
- लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत यदि कोई भी विधायक दोषी पाया जाता है या अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसे उस पद से हटाया भी जा सकता है।
विधायक बनने हेतु चुनाव प्रक्रिया (Election Process)
- वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल की अवधि पूरी हो जानें के बाद व पांच वर्ष की अवधि में इसके चुनाव होते है |
- सभी राज्यों की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- एक निर्वाचन क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, पर इसके लिए उनका आवश्यक योग्यता का पूरा करना आवश्यक है |
- उम्मीदवार किसी विशिष्ट पार्टी से इस पद के लिए लड़ सकता है, अथवा वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सकते हैं ।
- विधायक पूर्ण रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाते है, जो मतदाता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार मतदान देते हैं ।
- राज्य के राज्यपाल के पास एंग्लो-भारतीय समुदाय के सदस्य को नामांकित करने की कार्यकारी शक्ति होती है, यदि विधानसभा में उस व्यक्ति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी हो।
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विधायक के अधिकार (Rights Of MLA)
- विधायक के मुख्य रूप से कार्य कानूनों की योजना बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना ये सारे कार्य विधायक के मुख्य कार्य होते है |
- विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप तथा समस्याओं का समाधान करना है |
- विधायक कैबिनेट मंत्री, मंत्री या विपक्षी आलोचक को निश्चित करने का काम करता है |
- विधायक को सदन में प्रश्न पूछना और उत्तर देना पड़ता है |
- विधायक को अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोलने का पूर्ण अधिकार रहता है |
- विधायक निधि द्वारा अपने क्षेत्र का विकास करता है |
विधायक का मासिक वेतन व भत्ता (Monthly Salary And Allowance)
Vidhayak Ki Salary Kitni Hoti Hai: एक विधायक का मासिक वेतन 75 हजार रूपए प्राप्त होते है | इसके अलावा 24 हजार रूपए डीजल या पेट्रोल खर्च, 6 हजार रूपए PA खर्च, 6 हजार रूपए चिकित्सा खर्च, 6 हजार रूपए मोबाइल के साथ-साथ पूरा वेतन लगभग 1 लाख 87 हजार रूपए प्रतिमाह प्राप्त होता हैं । इसके साथ ही विधायकों को सरकारी आवास में रूकने, खाने-पीने का खर्च भी शामिल किया गया है |
पूर्व विधायकों की पेंशन (Pension Of Former MLA)
पूर्व विधायकों को पेंशन के रूप 25 हजार रुपये प्रतिमाह प्राप्त होता है | वर्तमान में पूर्व विधायकों को मिलने वाले रेल कूपन की राशि 80 हजार है, जिसमें से 50 हजार रुपये निजी वाहन के डीजल, पेट्रोल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं |
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