कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ की स्थापना 15 नवम्बर1951 में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए की गयी थी | इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के सेवानिवृत के बाद वह अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सके | यहाँ तक कि यदि किसी कर्मचारी की अकस्मात या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके पीएफ अकाउंट में जमा की गयी धनराशि उनके द्वारा नामित सदस्य को प्राप्त होती है |
इसके लिए पीएफ अकाउंट में नॉमिनी का विकल्प दिया जाता है | अभी तक लोगो को ईपीएफओ में नॉमिनी का नाम संशोधित या बदलनें के लिए एक लम्बी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता था | हालाँकि वर्तमान में अब इस प्रक्रिया को बिना किसी कागजी कार्यवाही अर्थात डिजिटल तरीके से संपन्न कर सकते हैं | EPFO Nominee Change Online या EPFO में Nominee Online कैसे बदलाव करे? इसकी पूरी जानकारी यहाँ विस्तार से प्रदान की जा रही है |
ईपीएफओ क्या है (What is EPFO)
एम्प्लाइज प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन- ईपीएफओ वर्ष 1951 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सबसे खास बात यह है, कि ईपीएफओ वित्तीय लेनदेन और ग्राहकों की संख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के नाते, यह मुख्य रूप से अन्य लोगों के साथ-साथ लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईपीएफओश्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) 1951 में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अध्यादेश के अधिनियमन के साथ अस्तित्व में आया था । ईपीएफ़ अध्यादेश को बाद में ईपीएफ़निधि अधिनियम, 1952 से संशोधित कर इस विधेयक को संसद में पेश किया गया था | कर्मचारी भविष्य निधि को नियंत्रित करने वाले कानून को अब कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (जिसे अधिनियम भी कहा जाता है) के रूप में संदर्भित किया जाता है।
अधिनियम और इसके अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं को एक त्रिपक्षीय बोर्ड (Tripartite Board) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जिसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) के नाम से जाना जाता है। बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि (केंद्र और राज्य दोनों) नियोक्ता और कर्मचारी शामिल हैं। बोर्ड की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
ईपीएफओ नॉमिनेशन क्या है (EPFO Nomination)
ईपीएफओ के सभी कर्मचारियों या सदस्यों को पीएफ अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ईपीएफ के लिए भी नॉमिनेशन सुविधा शुरुआत से प्रदान की जा रही है, जिसमें कर्मचारी द्वारा अपनें किसी फैमिली मेम्बर या अपनी इच्छानुसार व्यक्ति का नाम दर्ज कर सकता है | दूसरे शब्दों में उनके न रहने पर पीएफ अकाउंट में जमा धनराशि उसी नामित व्यक्ति को प्राप्त होती है, जिसे कर्मचारी द्वारा नामित किया जाता है |
हालाँकि ऐसा नही है, कि यदि कर्मचारी द्वारा एक बार नॉमिनी का नाम चयन करनें के पश्चात वह इसे संशोधित नही कर सकते | कर्मचारी स्वेच्छा से जब चाहे वह नॉमिनी का नाम परिवर्तित कर सकते है | लेकिन अभी तक अपने ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी को नॉमिनी का नाम चेंज करने या अपडेट करने के लिए फॉर्म नंबर 2 भरने के साथ ही अपने विभाग या कंपनी के वित्त विभाग या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह फॉर्म भेजना पड़ता था ।
हाल ही में अपने पीएफ में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन (ई-नॉमिनेशन) कर दिया गया है अर्थात अब किसी भी कर्मचारी को इसके लिए विभाग या कागजी कार्यवाही करनें की आवश्यकता नही होगी | इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ द्वारा ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी सार्वजानिक की गयी है, कि E-nomination के लिए अब अकाउंट होल्डर स्वयं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं | ईपीएफओ (EPFO) द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ वाक्य ‘सदस्य अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए आज ही e-nomination भरें इन आसान स्टेप्स के साथ’ लिखा गया है |
ई-नॉमिनेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for E-nomination)
सदस्य के लिए (For Member)
- एक्टिवेटेड आधार लिंक्ड यूएएन (Activated Aadhar Linked UAN)
- आधार कार्ड लिंक्ड मोबाइल नंबर (Aadhar Card Linked Mobile Number)
- कर्मचारी की अपडेटेड प्रोफाइल जिसमें फ़ोटो और एड्रेस हो (Photo & Address)
परिवार के सदस्यों/ नॉमिनी के जरूरी दस्तावेज
- स्कैन फोटो जेपीजी फॉर्मेट (JPG Format) में जिनका साइज़ 3.5 सेमी X 4.5 सेमी
- आधार कार्ड
- IFSC कोड सहित बैंक अकाउंट नंबर
- निवास का पता
ईपीएफओ में नॉमिनी ऑनलाइन कैसे बदलाव करे (EPFO Nominee Change Online)
- ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in या इस डायरेक्ट लिंक पर जाएं |
- होम पेज पर आपको Service के आप्शनमें For Employees पर क्लिक करना होगा |
- रीडायरेक्ट होने के पश्चात आपको Member UAN/Online Service के ऑप्शन पर क्लिक करे |
- अब आपको अपने UAN ID और Password से लॉगइन करना होगा |
- अब आपको ड्रॉप डाउन मेनू में Manage टैब पर जाकर E-nomination को सेलेक्ट करे |
- यहाँ आपको YES आप्शन को सेलेक्ट कर फैमिली डिक्लेरेशन अपडेट करें |
- फैमिली की डिटेल जोड़ने पर क्लिक करें और नामांकन विवरण को सेलेक्ट करें, जिसमें से आप साझा की जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं |
- अब Save EPF Nmination पर क्लिक कर अगले पेज पर e-SIGN के आप्शन पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा |
- अब आपको वह ओटीपी दर्ज करना होगा, ओटीपी दर्ज करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आपके द्वारा ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी |
PF अकाउंट का UAN Number कैसे देखे